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दिव्यांग के साथ मारपीट कर लूटने के मामले में महिला समेत 6 आरोपियों को 3 साल का कारावास

दिव्यांग के साथ मारपीट कर लूटने के मामले में महिला समेत 6 आरोपियों को 3 साल का कारावास
बीकानेर । अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या तीन की पीठासीन अधिकारी इन्दू चौधरी ने 24 साल पहले दिव्यांग से मारपीट औरदुकान में लूटपाट करने वाले महिला सहित छह आरोपियों को तीन साल का कारावास और 10500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाईहै। दो अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। परिवादी चन्द्रप्रकाश पांडे ने 24 मई, 2000 को कोटगेट पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी कि वह अपनी दुकान में बैठा काम कर रहा था। उसका विकलांग नौकर विजय पांडे सार्वजनिक स्टैंड से पानी लेने गया जहां योजनाबद्व तरीके से आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। बाद में उसकी दुकान में घुसकर लूटपाट की और 2000 रुपए निकाल ले गए। घटना डीआरएम ऑफिस के पास हुई थी।कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद म तीन साल के कारावास व प्रत्येक को 10500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर 8 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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