उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड तीन बार करना होगा सार्वजनिक

उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड तीन बार करना होगा सार्वजनिक

उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड तीन बार करना होगा सार्वजनिक

बीकानेर। आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों व उनके राजनीतिक दलों को इसकी सूचना तीन बार सार्वजनिक करनी होगी। 31 मार्च से 17 अप्रैल के बीच इसकी सूचना सार्वजनिक करनी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में आयोग ने उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड होने की स्थिति में इसकी सूचना प्रसारित करने के निर्देश दिए हैं।

इसकी सूचना उम्मीदवार चयन से 48 घंटे के भीतर यह प्रकाशित करवानी होगी। इसका पहला प्रकाशन 31 मार्च से 3 अप्रैल, दूसरा प्रकाशन 4 अप्रैल से 7 अप्रैल व तीसरा प्रकाशन 8 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच सूचना का प्रकाशन करवाना होगा। इसका प्रसारण सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे के बीच न्यूनतम 7 सैकंड के लिए करवाना अनिवार्य है।

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