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कहीं आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट के पीछे 1 या 2 तो नहीं, अगर है तो यह खबर आपके लिए जरुरी

कहीं आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट के पीछे 1 या 2 तो नहीं, अगर है तो यह खबर आपके लिए जरुरी

बीकानेर। कहीं आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट के पीछे 1 या 2 तो नहीं है। अगर है तो आपको आज ही हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन करना पड़ेगा। व्हीकल की नंबर प्लेट के पंछे क्रमांक नंबर एक या दो हैं तो आज ही हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर दें। वरना गुरुवार से 5 हजार रुपए तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। जिन वाहनों का पंजीयन एक अप्रैल 2019 से पहले हुआ है, उन सभी वाहनों को हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगानी होगी। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक एक या दो है उन्हें 29 फरवरी 2024 तक हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाने के निर्देश थे। इसी प्रकार बढ़ते क्रम में जारी पंजीयन क्रमांक वाहन चालकों को अलग-अलग तिथियों में नंबर प्लेट लगानी होगी। हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट को लेकर विभाग कितना सख्त है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जो वाहन चालक निर्धारित तिथि तक नंबर प्लेट नहीं लगाएंगे, उनके पुराने वाहनों के पंजीयन, नवीनीकरण हस्तांतरण, एनओसी, पता परिवर्तन, फिटनेस सहित किसी भी प्रकार का कार्य वाहन पोर्टल पर नहीं किए जाएंगे।

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