
सरकारी कर्मचारियों के लिया आया बड़ा आदेश कर्मचारियों में मचा हडक़ंप






बीकानेर। बिना बताए अवकाश भी नहीं होंगे स्वीकृत: सरकारी कार्यालय का समय सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। इस अवधि में कोई भी अधिकारी एवं कार्मिक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकेंगा। केवल दोपहर 1.30 बजे से 2 बजे तक 30 मिनट भोजनावकाश में ही स्थान छोड़ सकेंगे।अपने महकमों से स्वीकृत कराए बिना ही अवकाश पर जाने एवं कार्यालय में आने के बाद इधर-उधर चले जाने वाले स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों पर अब सख्ती होगी। केवल भोजनावकाश के दौरान ही कार्मिक कुर्सी छोड़ सकेंगे। अगर कार्यालय आने के बाद कोई कार्मिक बिना बताए ही कार्यालय से बाहर घूमता मिला, तो उसे नोटिस दिया जाएगा।इसलिए लेना पड़ा फैसलाआमतौर पर यह देखने में आता है कि विभाग के कई कार्मिक सरकारी काम को छोडक़र धूप में खड़े रहते हैं और कई कार्मिक उपस्थिति लगाने के बाद वापस चले जाते हैं। इसे काम में लापरवाही माना जा रहा है। इसे सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं।सरकारी कार्यालय का समय सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। इस अवधि में कोई भी अधिकारी एवं कार्मिक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकेंगा। केवल दोपहर 1.30 बजे से 2 बजे तक 30 मिनट भोजनावकाश में ही स्थान छोड़ सकेंगे। इस समय के अलावा कोई कार्मिक कुर्सी नहींछोड़ेगा। साथ ही राज कार्य त्वरित रूप से संपादित करेगा।दर्ज करना होगा कारणकोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी अथवा नर्सिंग कर्मचारी प्रकोष्ठ के बाहर जाते हैं, तो आवागमन पंजिका में जाने का कारण लिखना होगा। इसके बाद ही कार्यालय छोड़ सकेंगे।आदेश में कहा गया है कि कई अधिकारी एवं कार्मिक बिना सक्षम अधिकारी के ही अवकाश परचले जाते हैं, जिससे राज कार्य बाधित होता है। इसे देखते हुए निर्देश दिए गए हैं कि सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही अवकाश पर जा सकेंगे।साथ ही अपनी उपस्थिति रजिस्टर के साथ-साथ बायोमैट्रिक मशीन से भी उपस्थिति दर्ज करनी में उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन से न होने परप्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।


