हत्या के आरोपी युवक को आजीवन कारावास, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाई सजा

हत्या के आरोपी युवक को आजीवन कारावास, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाई सजा

बीकानेर। चूरू के अपर जिला व सत्र कोर्ट ने वर्ष 2018 के हत्या मामले में फैसला सुनाते हुए शहर के रैगरों के मोहल्ले के निवासी रमेश खटीक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने वार्ड 44 निवासी असलम खान का गोली मारकर मर्डर किया था।

अपर लोक अभियोजक अनीस खान ने बताया कि वर्ष 2018 में वार्ड 44 निवासी असलम खान का गोली मारकर मर्डर किया गया था। मामले में मृतक के ताऊ इनायत खान ने कोतवाली थाने में 11 फरवरी 2018 को मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया कि मेरे भतीजे असलम की सोनू सुनार, देवला जाट, रमेश खटीक और अजय डिडवानिया से 15-20 दिनो से रजिंश चल रही थी। इस कारण हम असलम को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। उसका ध्यान रखते थे। 10 फरवरी को शाम पांच बजे असलम और समीर दोनों बाइक पर बैठ कर गए हुए थे। देर तक असलम नहीं आया तो मुबारीक को लेकर असलम को खोजते रैगर बस्ती आटा चक्की के 20 कदम पहले पहुंचे। वहां देखा कि असलम को रमेश खटीक गोली मारकर भाग रहा था। हम मौके पर पहुंचे और असलम को संभाला।

मुबारिक रमेश खटीक को पकडऩे के लिए दौड़ा, लेकिन वह हाथ नहीं आया। असलम को लेकर अस्पताल आए, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रमेश खटीक और देवकरण उर्फ देवला के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए। आरोपी देवकरण उर्फ देवला जाट को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अपर लोक अभियोजक अनीस खान ने बताया कि एडीजे अनिता टेलर ने अजमेर जेल में बंद मर्डर के आरोपी रमेश खटीक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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