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अवैध हथियार रखने पर अभियुक्त को एक साल की सजा, कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया

बीकानेर। अवैध हथियार रखने पर गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट संख्या तीन जितेन्द्र रैया ने एक अभियुक्त को एक साल की सजा सुनाई। उन्होंने अभियुक्त पर अर्थदंड भी लगाया है। अभियुक्त हनुमानहत्था निवासी आनंद मेहरा पुत्र मोहनलाल को अवैध रूप से धारदार हथियार रखने पर दोषी करार दिया है। अभियोजन अधिकारी विमलेश कविया ने न्यायालय में चार गवाहों के बयान करवाए। दो आर्टिकल, नौ दस्तावेज पेश किया। गौरतलब है कि सदर थाना पुलिस को 27 जून, 2013 को फोन पर इत्तला मिली कि अग्रवाल स्कूल के पास झगड़ा हो रहा है। पुलिस टीम वहां पहुंची। तब एक व्यक्ति बिना नंबरी बाइक लेकर भाग गया। तब पुराने रोशनीघर के पास पुलिस टीम पहुंची, तब तीन जने झगड़ रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका, तो वे मारने-मरने पर उतारू हो गए, जिसमें से एक आनंद मेहरा था। उसके पास से पुलिस को धारदार तलवार बरामद हुआ। आरोपी आनंद को गिरफ्तार किया गया और बिना नंबरी बाइक को जब्त किया। इसके अलावा दो अन्य व्यक्ति रामसिंह व संजय को शांतिभंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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