दिसंबर माह की इस तारीख तक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य, अन्यथा रुक जाएगा भुगतान

दिसंबर माह की इस तारीख तक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य, अन्यथा रुक जाएगा भुगतान

खुलासा न्यूज नेटवर्क। बीकानेर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ सतत रूप से प्राप्त करने के लिए 31 दिसंबर तक अनिवार्यतः भौतिक सत्यापन करवाना होगा। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि समय पर वार्षिक सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में पेंशनर्स के माह जनवरी, 2024 (देय माह फरवरी, 2024) का भुगतान रुक सकता है। विभाग के संयुक्त निदेशक एल डी पंवार ने बताया कि पेंशनर्स द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु ई-मित्र कियोस्क राजीव गांधी केन्द्र/ ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप (Finger Print Impression-Biometrics) बायोमैट्रिक्स से करवाया जा सकेगा। अंगुली की छाप (Finger Print Impression-Biometrics) बायोमैट्रिक्स से वंचित रहे पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन आईरिस स्कैन से भी करवाया जा सकेगा। वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु विकसित एन्ड्राइड मोबाइल एप (Rajasthan Pension and Aadhar FaceRD) के माध्यम से लाभार्थी के फेस रिकाग्निशन के आधार पर किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पेंशनर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी/ उपखण्ड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी/ उपखण्ड अधिकारी) SSP. Rajasthan.gov.in Portal पर लॉगइन कर संबंधित पेंशनर का पीपीओ नंबर दर्ज करने पर उस पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। ऐसे पेंशनर्स जो अत्यधिक वृद्धावस्था, शारीरिक अस्वस्थता के कारण वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाने के लिए घर से बाहर जाने ने असमर्थ है तो संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारियों द्वारा ऐसे पेंशनर्स का मोबाइल एप के माध्यम से घर बैठे ही वार्षिक भौतिक सत्यापन करवा सकेंगे। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत 50.79 प्रतिशत वार्षिक भौतिक सत्यापन किया गया है।

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