
तस्कर को 10 साल का कठोर कारावास, एक लाख रुपए जुर्माना लगाया






खुलासा न्यूज नेटवर्क। हनुमानढ़ विशेष कोर्ट के जज एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने नशीली टेबलेट-कैप्सूल तस्करी के मामले में शुक्रवार को दोषी युवक को दस साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। प्रकरण के अनुसार 18 मार्च 2020 को सदर पुलिस थाना के तत्कालीन प्रभारी की ओर से टीम के साथ थाना क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम नूरपुरा जाने वाली लिंक रोड के कच्चा रास्ता पर पहुंची तो वहां दो लड़के बैठे दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। इन्हें काबू कर नाम-पता पूछा तो एक की पहचान सुरेंद्र उर्फ छिन्द्रसिंह पुत्र महेंद्र सिंह रायसिख निवासी वार्ड 8, डबलीराठान मौलवी बास के रूप में हुई। वहीं, दूसरा लड़का नाबालिग था। इन दोनों के पास मिले थैले को चैक किया तो थैले में ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड ट्राईओ एसआर टेबलेट के 14 पत्ते, पारवोरिन स्पास कैप्सूल के 28 पत्ते भरे हुए तथा 550 खुले कैप्सूल और 55 खाली पत्ते पारवोरिन स्पास कैप्सूल के मिले। इस प्रकार कुल 140 अवैध टेबलेट व 830 अवैध कैप्सूल मिले जो सभी एनडीपीएस घटक के होने पाए गए। सुरेंद्र उर्फ छिन्द्रसिंह व नाबालिग के पास कोई लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने सुरेंद्र उर्फ छिन्द्रसिंह को गिरफ्तार कर विधि से संघर्षरत बालक को डिटेन कर लिया। दोनों के खिलाफ सदर पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। पीलीबंगा पुलिस थाना की ओर से इसमें अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में सुरेंद्र उर्फ छिन्द्रसिंह एवं नाबालिग के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में अपराध प्रमाणित माना गया। नाबालिग किशोर के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में अलग से चालान पेश किया गया और आरोपी सुरेंद्र उर्फ छिन्द्रसिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाह पेश किए गए और 37 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। विचारण के पश्चात और दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद गुरुवार को कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार की ओर से सुनवाई के पश्चात आरोपी सुरेंद्र उर्फ छिन्द्रसिंह को बिना लाइसेंस के अवैध नशीली दवाइयां अपने कब्जे में रखने बाबत एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध किया गया। सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई। इस पर विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने कोर्ट से अभियोजन पक्ष की ओर से अपराध साबित करने और हनुमानगढ़ में आए दिन नशे के केस अत्यधिक होने और समाज पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए आरोपी को अधिकतम दंड से दंडित करने का निवेदन किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात कोर्ट विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने आरोपी सुरेंद्र उर्फ छिन्द्रसिंह को एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना एवं जुर्माना अदा नहीं करने पर अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई।


