
9 साल की बच्ची दोषी को बुलाती थी अंकल, उसी ने दुष्कर्म कर बेरहमी से मारा था, अब न्याय मिला






बीकानेर। श्रीगंगानगर कक्षा चार की 9 साल की मासूम छात्रा को खेत ले जाकर दुष्कर्म करने और फिर गला दबाकर व सिर में ईंट मारकर हत्या के दोषी को आखिरी सांस तक जेल में रहने की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
यह फैसला पोक्सो मामलों की विशेष अदालत संख्या एक के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने बुधवार को सुनाया। दोषी लालगढ़ जाटान के वार्ड एक निवासी 42 वर्षीय जयपाल कुम्हार पुत्र मोहनलाल पर एक लाख 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह जुर्माना रकम अदालत के जरिए पीडि़त परिवार को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। दोषी गिरफ्तारी के बाद से ही न्यायिक हिरासत में ही था। मामले में अदालत के विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरणसिंह रुपाणा और पीडि़त परिवार की पैरवी को विधिक सेवा केंद्र की ओर से नियुक्त किए गए अधिवक्ता अजय मेहता ने बताया कि घटना 29 नवंबर 2022 को लालगढ़ कस्बे में घटित हुई थी। विशेष पोक्सो कोर्ट संख्या एक ने दोषी को आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड, आईपीसी 363 में 7 साल कारावास और 5 हजार अर्थदंड, आईपीसी 364 में 10 साल कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माना, आईपीसी 366 में भी 10 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
पोक्सो एक्ट की धारा 5 (आई)/6 में 20 साल कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना, 5(एम)/6 में दोषी के शेष बचे प्राकृतिक जीवन तक कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना, 5 (जे)(फोर)/6 में दोषी के शेष बचे प्राकृतिक जीवन तक कठोर कारावास की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरोपी के गांव की एक महिला के साथ संबंध थे। घटना वाले दिन आरोपी ने महिला को मिलने के लिए बुलाया। आरोपी शक्तिवर्धक दो कैप्सूल खाकर शारीरिक संबंध बनाने को तैयार था। महिला नहीं आई तो मासूम बच्ची को ले गया था शैतान। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर वापस घर छोडऩे को रवाना हुआ। इससे पहले उसने बच्ची को चॉकलेट और टॉफियां और नमकीन के पैकेट देकर बहलाया और घटना से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। दोषी ने बच्ची को खेत में समझाया कि वह इस घटना के बारे में घर पर किसी को नहीं बताएगी तो उसको रोजाना नमकीन और चॉकलेट खाने को उपहार में देगा।
बच्ची उसकी बात मान भी गई। दोषी बच्ची को लेकर घर की ओर रवाना हो गया। बीच रास्ते कल्याण भूमि के निकट पहुंचा तो उसने फिर से बच्ची को घर पर नहीं बताने को समझाया। लेकिन फिर उसे डर सताया कि बच्ची ने घर पर बताया तो बहुत बदनामी होगी। इससे घबराकर उसने बच्ची को कल्याण भूमि में ले जाकर गला दबाकर और फिर ईंट से सिर में चोटें मारकर हत्या कर दी और घर चला गया। महिला अपराध अनुसंधान सेल के सीओ आरपीएस संजय बोथरा ने इस मामले का अनुसंधान केस ऑफिसर स्कीम में करते हुए चालान पेश किया था। यह सबूत बने सजा का आधार; दुकानदारों के बयान, बीड़ी के टुकड़े, शक्ति वर्धक कैप्सूल और मोटरसाइकिल के टायरों के निशान: विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रुपाणा ने बताया कि घटना को लेकर पुलिस अनुसंधान में सामने आया कि 29 नवंबर 2022 की शाम को दोषी जयपाल कुम्हार मासूम बच्ची को मोटरसाइकिल पर बैठाकर दो दुकानों पर चॉकलेट और टॉफी व नमकीन के पैकेट दिलवाने को गया था। यह सामान दिलवाकर वह सीधा अपने खेत गया।खेत में घटनास्थल से पुलिस ने चॉकलेट व टॉफियों के खाली रैपर बरामद किए। इसके बाद जहां हत्या की उस जगह कल्याण भूमि से नमकीन के पैकेट्स के रैपर, आरोपी द्वारा पी गई बीड़ी के टुकड़े, उसके द्वारा सेवन की गई शक्ति वर्धक गोलियों का रैपर तथा उसके मोटरसाइकिल के टायरों के निशान और आरोपी तथा बच्ची के पैरों के निशान आदि सबूतों को जुटाया जो सजा का आधार बने। फ्लैश बैक; 29 नवंबर की घटना, 4 दिन थाने के सामने धरना, एसएचओ सहित 8 लाइन हाजिर, तब 4 दिसंबर को अंतिम संस्कार : लालगढ़ जाटान कस्बा इस खौफनाक वारदात के बाद गुस्से से तिलमिला उठा था। परिजनों के साथ भारी संख्या में लोगों ने 30 नवंबर को थाने के सामने धरना शुरू कर दिया था। एक दिसंबर को पोस्टमार्टम के बाद बच्ची के शव को डीपफ्रीजर में रखकर धरना जारी रखा और स्टेट हाईवे को जाम किया। पुलिस के साथ 3 दिसंबर को धरना दे रहे भारी संख्या में लोगों का समझौता हुआ। इसमें लालगढ़ एसएचओ तेजवंतसिंह सहित थाने के 8 पुलिसकर्मियों को घटना में लापरवाही करने के आरोप में लाइन हाजिर किया गया। इसके बाद बच्ची के शव का अंतिम संस्कार किया जा सका। समझौते में पीडि़त परिवार को 8 लाख रुपए की आर्थिक मदद और परिवाद के एक सदस्य को संविदा नौकरी दिए जाने का समझौता हुआ था।


