अदालतों में होगी आवश्यक मामलों की सुनवाई

 अदालतों में होगी आवश्यक मामलों की सुनवाई

बीकानेर। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांती द्वारा विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से सभी अधीनस्थ न्यायालयों के जिला न्यायाधीशों को निर्देशित किया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के संबंध में कर्मचारीगण व अधिवक्तागण को मास्क, सेनेटाईजर व दस्तानों के प्रयोग करने हेतु निर्देशित किया है। माननीय न्यायाधिति ने पक्षकारों की आवश्यकता होने पर ही न्यायालयों में प्रवेश कराने, 31 मार्च तक निर्धारित मामलों की सुनवाई न करने, केवल अतिआवश्यक मामलों की ही सुनवाई किए जाने तथा अतिआवश्यकता होने पर ही पक्षकारों को न्यायालयों में बुलवाया जाने हेतु निर्देशित किया है तथा न्यायालय परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाने के निर्देश प्रदान किए है।इसके साथ ही निर्देशित किया गया है कि न्यायालय परिसर में यदि कोई कैंटीन चल रही है तो उसे तुरंत प्रभाव से बंद किया जावे। जिससे की कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। निर्धारित मामलों में आगे की तारीख पेशी निर्धारित कर आवश्यक रूप से ब्प्ै पर दर्ज करें और आवश्यक मामलों में सुनवाई हेतु अधिवक्तागण को एक-एक करके न्यायालयों में उपस्थित होवें।

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