
राजस्थान में लगी आचार संहिता, अब नहीं कर सकते ये काम






जयपुर। इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। जिसे लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। इलेक्शन कमीशन ने पांचों राज्यों में चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। और आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 एक चरण में होंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 23 नवम्बर को होगा। 3 दिसंबर को राजस्थान चुनाव की मतगणना होगी। साथ 3 दिसम्बर को ही राजस्थान चुनाव का रिजल्ट आएगा। इसके साथ ही अन्य चार राज्यों के भी चुनाव रिजल्ट 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे।
क्या है आचार संहिता?
आचार संहिता (रूशस्रद्गद्य ष्टशस्रद्ग शद्घ ष्टशठ्ठस्रह्वष्ह्ल) राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय करना जरूरी है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसके लागू होने की घोषणा करता है और यह मतदान के परिणाम आने पर समाप्त हो जाता है। यह सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा जनता को दिये गये निर्देश हैं, जिसका पालन चुनाव के दौरान किया जाना जरूरी है।
आचार संहिता लगने के बाद नहीं कर सकते ये काम
लोकलुभावन घोषणाएं नहीं कर सकेगी सरकार
सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर रहेगी पैनी नजऱ
जाति, धर्म और क्षेत्र से संबंधित मुद्दे नहीं उठा पाएंगे राजनीतिक दल और उम्मीदवार
धन-बल और बाहुबल के प्रयोग पर भी होगी सख्ती
सरकारी संपत्ति पर नहीं लगा सकेंगे कोई राजनीतिक विज्ञापन
सरकारी संपत्तियों, कार्यालयों से हटेगी जनप्रतिनिधियों और प्रचार सामग्री की फोटो
रियायती दर और व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं में नहीं जोड़े जा सकेंगे लाभार्थियों के नाम
सरकारी योजनाओं का प्रचार भी थमेगा
प्रचार में झोकेंगे पूरी ताकत
चुनाव तारीखों के एलान के साथ ही राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोकेंगे। खासतौर से सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने उम्मीदवारों का एलान करेंगी, स्टार प्रचारकों की सूची जारी होगी, चुनावी सभाएं, चुनावी यात्राएं, नेताओं के दौरे सहित घर-घर वोट अपील करने का सिलसिला ज़ोर पकडऩे वाला है।


