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ग्रेड थर्ड टीचर्स भर्ती में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

खुलासा न्यूज बीकानेर। ग्रेड थर्ड टीचर भर्ती 2022 में अब उन कैंडिडेट्स को भी नियुक्ति मिल सकेगी, जिन्होंने अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी को ऑप्शनल के बजाय अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है। इसे लेकर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 3 साल की ग्रेजुएशन के दौरान पढ़े गए सब्जेक्ट्स को अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के समकक्ष माना है। कोर्ट ने ऐसे सभी कैंडिडेट्स को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल रखने के आदेश दिए हैं।
दरअसल, इसके अंतर्गत लेवल 2 की भर्ती में अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी सब्जेक्ट्स ऑप्शनल के रूप में होने पर ही पात्र माना गया था। कैंडिडेट्स ने दलील दी थी कि जिस सब्जेक्ट को शिक्षा विभाग ऑप्शनल के रूप में मांग रहा है, हम उन सब्जेक्ट्स को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ चुके हैं। नियुक्ति के लिए इन विषयों की पढ़ाई ग्रेजुएशन में जरूरी है। इस शर्त को कैंडिडेट्स पूरा कर रहे हैं। अब उन्हें ऑप्शनल या अनिवार्य सब्जेक्ट को आधार मान कर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता।

 

सैकड़ों कैंडिडेट्स को बड़ी राहत

 

याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट सुशील बिश्नोई ने शनिवार को हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 के मामले में बड़ा निर्णय लिया। हाईकोर्ट ने तीन वर्षीय अनिवार्य स्नातक डिग्री कैंडिडेट्स को ऑप्शनल डिग्री के समकक्ष मानते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल रखने का दिया आदेश दिया है। अब लेवल 2 में अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी विषय के कैंडिडेट्स की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। मंजू बाला बनाम सरकार व अन्य याचिकाओं पर फैसला देते हुए जस्टिस अरुण भंसाली की अदालत ये निर्णय दिया है। बिश्नोई ने दैनिक भास्कर को बताया कि इस आदेश के बाद सैकड़ों कैंडिडेट्स को बड़ी राहत मिलेगी। अब शिक्षा निदेशालय व भर्ती एजेंसी को भविष्य में होने वाली वैकेंसी में भी इसका ध्यान रखना होगा।

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