
कोर्ट ने सरपंच सहित ग्राम सेवक व कनिष्ठ सहायक को तलब किया, यह है मामला






खुलासा न्यूज बीकानेर। न्यायिक मजिस्ट्रेट, खाजूवाला, जिला बीकानेर द्वारा मुरली मोदी, सरपंच ग्राम पंचायत अमरपुरा के विरूद्ध धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी भा.द.स. व जीतेश मीणा, ग्राम सेवक ग्राम पंचायत अमरपुरा व शैलेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत पूगल के विरूद्ध धारा 120 बी भा.द.सं. के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाकर जमानती वारन्ट 5,000/- रूपये से तलब किया है । न्यायालय द्वारा उक्त व्यक्तियों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वयं को सदोष लाभ पहुंचाने व ग्रामीण व सरकार को सदोष हानि पहुंचाने की नियत से आपराधिक षडयंत्र कर छल करने के आदेश से धोखाधडी कर फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर असली के रूप में प्रयोग कर बेईमानीपूर्वक मिलीभगत कर सरकारी राशि का गबन किये जाने का आरोप प्रमाणित मानते हुए प्रसंज्ञान लिया है । परिवादिया राखी गहलोत के द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे में न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया । परिवादिया की ओर से पैरवी लीलाधर भाटी, एडवोकेट ने की ।
यह है मामला
परिवादिया को राखी गहलोत द्वारा ग्राम पंचायत अमरपुरा, तहसील पूगल के सरपंच व अन्यों के विरूद्ध मनरेगा में धांधली कर फर्जी तरीके से भुगतान प्राप्त करने की शिकायत जिला कलक्टर बीकानेर, ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग, जयपुर में की थी जिसमें ग्रेवल सड़क निर्माण बिना कार्य किये हुवे मनरेगा के तहत श्रमिकों के कार्य करवाये बगैर ट्रेक्टर, जेसीबी से नियम विरूद्ध कार्य करवा कर फर्जी तरीके से 40,53,000/- रूपये का गलत भुगतान उठाया है । सार्वजनिक शमसान भूमि के समतलीकरण व विकास कार्य के 13,82,000/- रूपये बिना कार्य किये फर्जी दस्तावेज बनाकर गलत भुगतान उठाया । खालों के दोनों तरफ पौधा रोपण व विधिक कार्य के सम्बन्ध में मनरेगा के तहत कार्य करवाना था जो आठ पौधा रोपण के कार्यो की स्वीकृत राशि 30,00,000/- रूपये के कार्य करवाने थे जो सरपंच व अन्य लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर फर्जी तरीके से भुगतान उठाया जिसकी शिकायत की जांच अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बीकानेर ने पंचायत समिति पूगल को 3 सदस्य कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिये थे। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित सरपंच, कनिष्ठ तकनीकी सहायक व सहायक अभियन्ता को नोटिस जारी किया गया, आठ पौधा रोपण कार्यो में माप पुस्तिका में इन्द्राज व मौके पर हुवे कार्य में अन्तर के आधार पर कार्यो के मूल्यांकन अधिकारी के विरूद्ध 12,99,615/- रूपये की वसूली निकाली गयी । बाद में दुबारा जिला परिषद् बीकानेर द्वारा द्वितीय जांच कमेटी बनायी गयी, जिसमें भी अपनी रिपोर्ट में 2,71,167/- रूपये की वसूली निकाली । उक्त जांच ओमप्रकाश मोदी, धीरेन्द्र सिंह, यादवेन्द्र बीका उपरोक्त कमेटी द्वारा मुरली मोदी, जीतेश मीणा, शैलेन्द्र सिंह द्वारा कार्यो के प्रति लापरवाही के कारण श्रम व्यय का अधिक निष्फल किया जाना पाये जाने पर उपरोक्त राशि की समान्तर रूप से राशि वसूली प्रस्तावित की गई थी । उक्त रिपोर्ट के आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बीकानेर द्वारा 22.02.2022 को विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति पूगल को दोषियों की वसूली कर राजकोष में जमा करवाने हेतु आदेशित किया था । उक्त आदेश होने के बाद परिवादीयां राखी गहलोत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, खाजूवाला में इस्तगासा प्रस्तुत किया, उक्त इस्तगासे को अन्तर्गत धारा 202 सीआरपीसी में जांच हेतु थाना पुलिस पूगल को भेजा गया । थाना पुलिस पुगल द्वारा जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गयी । परिवादिया राखी गहलोत के न्यायालय में बयान करवाये गये और बहस के दौरान उक्त तथ्यों के बारे में बताया गया जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त लोगों के विरूद्ध प्रसंज्ञान लेते हुवे जमानती वारन्ट से तलब किया गया ।


