
नशीली दवा तस्करी में दो अभियुक्तों को 14 वर्ष कारावास






हनुमानगढ़। चार वर्ष पहले नशीली दवा सहित पकड़े गए दो अभियुक्तों को शुक्रवार को एनडीपीएस कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर 14-14 वर्ष के कठोर कारावास और डेढ़-डेढ़ लाख जुर्माना से दंडित किया।प्रकरण के अनुसार गत 28 जून 2016 को टाउन पुलिस ने मैनावाली बस अड्डा पर रावतसर की तरफ से आई एक कार सवार रघुवीर सिंह पुत्र भंवर सिंह शेखावत एवं गुरप्रीत सिंह उर्फ सोनू पुत्र राजूराम माली आईटीआई कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन को रोककर चेक किया तो 4 कार्टून में 400 बोतल कोडीन सिरप मिला था। रघुवीर सिंह व गुरप्रीत सिंह उर्फ सोनू के पास कोई परमिट/लाइसेंस नहीं होने पर गिरफ्तार कर एनडीपीएस केस दर्ज कर अनुसंधान के बाद कोर्ट में चालान पेश किया।
दोनों पक्षों की सुनवाई विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने रघुवीर सिंह व गुरप्रीत सिंह उर्फ सोनू को सजा सुनाई जबकि रमेश शर्मा पुत्र भागीरथ को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने की।


