यूआईटी में अब 50 हजार रुपए से ज्यादा के काम और खरीद के लिए कलेक्टर से लेनी होगी अनुमति

यूआईटी में अब 50 हजार रुपए से ज्यादा के काम और खरीद के लिए कलेक्टर से लेनी होगी अनुमति

बीकानेर। यूआईटी की डांवाडोल आर्थिक स्थिति और ठेकेदारों के बिल बकाया रहने के हालात और खर्चों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सचिव के अधिकारों में कटौती लगाम कसी गई है। यूआईटी में अब 50 हजार रुपए से ज्यादा के काम और खरीद के लिए कलेक्टर भगवतीप्रसाद कलाल से अनुमति लेनी होगी। कलेक्टर की ओर से सेंशन जारी करने के बाद ही वर्क ऑर्डर जारी किए जा सकेंगे। इसके अलावा यूआईटी क्षेत्र से बाहर के काम नहीं करवाए जा सकेंगे।अति आवश्यक होने पर नगर निगम से एनओसी लेकर कलेक्टर की अनुमति के बाद ही काम होगा। कलेक्टर और यूआईटी अध्यक्ष भगवतीप्रसाद कलाल ने सचिव के अधिकारों में कटौती के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यूआईटी क्षेत्र में सचिव स्तर पर जारी होने वाली प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों के सभी कार्य बिना संविदा और टेंडर प्रक्रिया के नहीं होंगे। निर्माण और बिजली से जुड़े काम रजिस्टर्ड और लाइसेंस वाली एजेंसी से ही कराए जाएं। सचिव से कहा गया है कि वे अपने अधीन सभी तकनीकी व लेखाकर्मियों को पाबंद करें की आरटीपीपी एक्ट व रूल्स की कड़ाई से पालना करें और जीएफ एंड एआर नियमों के मुताबिक ही भंडार का काम करें।

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