बैंकों में 500 के नोट खत्म,नहीं मान रहे आरबीआई का आदेश, बिना आईडी नहीं बदल रहे हैं 2000 के नोट

बैंकों में 500 के नोट खत्म,नहीं मान रहे आरबीआई का आदेश, बिना आईडी नहीं बदल रहे हैं 2000 के नोट

जयपुर। यदि दो हजार का नोट बदलवाने निजी या सहकारी बैंकों में जा रहे हैं, तो अपना पहचान पत्र जरूर लेकर जाएं। यह बैंक रिजर्व बैंक के आदेश के विपरीत दो हजार का नोट एक्सचेंज करने के लिए फॉर्म भराने के साथ आईडी भी देख रहे हैं। उधर, रिजर्व बैंक का जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने इस मामले में चुप है।
बता दें, पिछले चार दिन में प्रदेश में लगभग 2,000 करोड़ रुपए मूल्य के दो हजार के नोट बदले जा चुके हैं। रिजर्व बैंक के करेंसी काउंटर पर चार दिन में करीब 200 लोगों ने नोट एक्सचेंज कराए हैं।
अधिकांश बैंकों की शाखाओं में हर दिन 50 से 100 लोग नोट बदलवाने पहुंच रहे हैं। वहीं, नकदी ज्यादा निकलने से कई बैंक शाखाओं में 500 रुपए के नोट की कमी हो गई है।
इनमें दो हजार के नोट के बदले 100 व 200 रुपए के नोट दिए जा रहे हैं। हालांकि रिजर्व बैंक ने 500 के नोट की छपाई पहले के मुकाबले 40 फीसदी बढ़ा दी हैं, ताकि इस नोट की कमी दूर की जा सके।
10 सरकारी बैंकों को छोडक़र अन्य में आईडी के साथ फॉर्म जरूरी
राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के मुताबिक प्रदेश में सरकारी, निजी, स्माल फाइनेंस बैंक और सहकारी बैंकों की करीब 1,000 शाखाएं हैं। इनमें दो हजार के नोट एक्सचेंज किए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी क्षेत्र के 12 में से 10 बैंकों को छोडक़र ज्यादातर बैंकों में नोट एक्सचेंज के लिए आईडी के साथ फॉर्म भराया जा रहा है।
यूनियन बैंक की कई शाखाओं में बिना आईडी और फॉर्म नोट बदले जा रहे हैं, जबकि इस बैंक की कुछ शाखाओं में नोट एक्सचेंज करने के लिए फॉर्म भराने के साथ आईडी देखी जा रही है।
कुछ बैंक फॉर्म तो नहीं भरा रहे, लेकिन एक्सचेंज कराने वाले का नाम और मोबाइल नंबर अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर रहे हैं।
राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं में बिना आईडी नोट एक्सचेंज के लिए पहुंचे लोगों के साथ बदसलूकी की शिकायतें भी सामने आई है। बैंक प्रबंधन का कहना है कि नोट एक्सचेंज हम अपने हिसाब से ही करेंगे।
सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी से भी मांगी आईडी बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंधक राधा किशन चोबदार निवारू रोड स्थित निजी बैंक की एक शाखा में 2000 के चार नोट बदलवाने गए तो बैंककर्मी ने उनको आईडी के साथ फॉर्म भर कर देने को कहा। बैंककर्मी का कहना था कि उच्चाधिकारियों ने फॉर्म भराने का लिखित आदेश दिया है।
यह हैं आदेश भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों को भेजे परिपत्र के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक शाखा में एक समय में 2000 के 10 नोट बदलवा सकता है। इसके लिए ना पहचान पत्र दिखाना जरूरी है और न ही किसी तरह का फॉर्म भरा जाएगा।
यह है हकीकत सरकारी क्षेत्र के 10 बैंकों को छोडक़र अधिकांश बैंकों की शाखाओं में नोट बदलवाने के लिए फॉर्म भराने के साथ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में से काई एक आईडी देखी जा रही है।
बैंककर्मी संगठन भी फॉर्म भराने के खिलाफ बैंककर्मी संगठन के नेता महेश मिश्रा का कहना है कि बैंकों को दो हजार का नोट एक्सचेंज के लिए रिजर्व बैंक के आदेश की पालना करनी चाहिए। आईडी और फार्म की बाध्यता नहीं होनी चाहिए।

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