जानलेवा हमले के आरोपियो के विरूद्ध न्यायालय ने जारी किये गिरफ्तारी वारंट

जानलेवा हमले के आरोपियो के विरूद्ध न्यायालय ने जारी किये गिरफ्तारी वारंट

बीकानेर। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 04, बीकानेर के पीठासीन अधिकारी श्रीमती सोनल पुरोहित द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 50/2023 पीएस गंगाशहर में परिवादी निखिल पुरोहित पुत्र श्री मदन मोहन पुरोहित जाति पुरोहित निवासी जनता प्याऊ राणीसर बास बीकानेर द्वारा अपने अधिवक्ता गोपाल लाल हर्ष के मार्फत पुलिस द्वारा प्रकरण में निकाले गये आरोपियों के विरूद्ध वरवक्त चालान प्रस्तुती धारा 190 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर आरोपी गोपी तंवर व देवकिशन को अपराध अन्तर्गत धारा 307, 323, 341, 324, 325, 326, 143 व 34 भा.द.स. एवं 27 आम्र्स एक्ट का प्रसज्ञान लिया जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुऐ अभियुक्त देवकिशन व गोपी तंवर को जरिये गिरफ्तारी वारंट तलब किया गया तथा थाना पुलिस गंगाशहर को इस अमर का निर्देश फरमाया कि गिरफ्तारी वारंट की तामिल आवश्यक रूप से करवाये।
संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी निखिल पुरोहित दिनांक 16.02.2023 को शाम 5:00 बजे पर पिज्जा ऑर्डर देने के लिए सलमान खान की दुकान मोहता सराय के. के. रेस्टोरेन्ट गया जिस पर पूर्व रंजिशवंश अनिल भाटी निवासी राणीसर बास गोपी तंदर व देवकिशन निवासी राणीसर बास एवं अरूण उर्फ अन्ना नाली व दो-तीन अन्य ने मजरूब को जान से मारने की नियत से तलवार, लाठीयो व सरियो से हमला कर दिया तथा अपनी कार बेलेनो से ऊतर कर पहले मजरूब पर फायर किया गोपी तंवर ने मजरूब के सिर पर तलवार से मारी फिर देवकिशन ने गोपी तंवर से तलवार लेकर मज़रूब निखिल पुरोहित के बाएं हाथ पर मारी थाना पुलिस गंगाशहर द्वारा महज अनिल भाटी अरूण उर्फ अन्ना व ताराचंद माली के विरूद्ध ही न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गोपी तंवर व देवकिशन को अपराध मे लिप्त होने के बावजूद बिना किसी ठोस आधार के प्रकरण से अलग कर दिया। हालाकी अनिल भाटी व अरुण उर्फ अन्ना माली आज भी न्यायिक अभिरक्षा मे चल रहे है जिस पर परिवादी निखिल पुरोहित द्वारा अपने अधिवक्ता गोपाल लाल हर्ष के मार्फत गोपी तंवर व देवकिशन के विरुद्ध आरोपित अपराध की संलिप्तता के तथ्य धारा 190 जा.फौ. के प्रार्थना पत्र के मार्फत न्यायालय के समक्ष व्यक्त किये जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार फरमाया जाकर देवकिशन व गोपी तंवर को अपराध की गंभीरता को देखते हुऐ जरिये गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया है।

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