Gold Silver

दिव्यांग स्टूडेंट्स को कॉलेज जाने के लिए मिलेगी स्कूटी, 10 मई तक ऑनलाइन आवेदन

खुलासा न्यूज बीकानेर। दिव्यांग स्टूडेंट्स और कामकाजी दिव्यांगों को अब राज्य सरकार स्कूटी उपलब्ध करवाएगी। राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से ये स्कूटी दी जा रही है। इसके लिए दस मई तक दिव्यांग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी पंवार के अनुसार कॉलेज अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थी तथा कार्यस्थल पर जाने के लिए दिव्यांगजन एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 5000 स्कूटी वितरण कर दिव्यांग व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा। चलने फिरने में असमर्थ राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थी या ऐसे युवाओं को रोजगार हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नि:शुल्क स्कूटी वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत विशेष योग्यजन पेंशन पीपीओ को आय प्रमाण पत्र (2 लाख से अधिक ना हो एवं आय प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो), 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत के चलन निशक्तता प्रमाण पत्र, राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, दसवीं की अंक तालिका, जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस (18 वर्ष से कम आयु के आवेदक के लिए बिना गियर के वाहन चलाने का लाइसेंस), निशक्तता प्रदर्शित करते हुए आवेदक की फोटो, विश्वविद्यालय से संबंधित राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्तरीय संस्था में नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि से 1 माह से अधिक पुराना नहीं हो, यदि आवेदक नियमित अध्ययनरत नहीं है तो आवेदक को नियोक्ता द्वारा जारी रोजगार प्रमाण पत्र अथवा स्वयं का शपथ पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। पंवार ने बताया कि पात्रता एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले आवेदन पत्रों का चयन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। आवेदक भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल अथवा स्कूटी से पूर्व में लाभान्वित नहीं होना चाहिए।

Join Whatsapp 26