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प्रेम विवाह करने वाले जी सकेंगे सुकून की जिंदगी, धमकाने वालों की अब खैर नहीं

जयपुर। स्वेच्छा से शादी करने वालों की सुरक्षा में किसी तरह की चूक से बचने के लिए हाई कोर्ट के एक पुराने फैसले पर सरकार ने गौर करते हुए ऐसे प्रेमी युगल की मदद और सुरक्षा के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया है. इसके चलते अब प्रेम विवाह करने वालों की सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके अतिरिक्त उनके परिजनों को डराने-धमकाने और पंचायत या समाज द्वारा सुनाए गए फैसले को नहीं सुना जाएगा. साथ ही इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी.
सरकार ने प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है. प्रदेश के सिविल राइट्स डीआईजी डॉ. रवि ने हाल ही में नोडल अधिकारी नियुक्त किया है. डीआईजी द्वारा आदेश जारी करते हुए कहा गया कि प्रेम विवाह करने वालों को उनके परिजन, जाति-समाज के लोग अक्सर परेशान करते हैं. अलग-अलग जाति, धर्म में शादी करने पर उन्हें समाज से निकाल दिया जाता है. कई बार तो उनपर जानलेवा हमला भी होता है. ऑनर किलिंग जैसे मामले भी सामने आते हैं. इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए प्रेमी युगल के मन से डर खत्म करने के लिए राज्य स्तर पर सुरक्षा को लेकर मॉनिटरिंग की जाएगी.
हाल में आया था ऐसा ही मामला
सूत्रों के अनुसार, हाल ही में जोधपुर जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया था जिसमें प्रेमी जोड़े अलग-अलग धर्म के थे. लडक़ी के घरवालों ने लडक़े के परिजनों को धमकाया था. स्थानीय पुलिस ने भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी. इसके बाद पीडि़त ने नोडल अधिकारी के पास अपनी शिकायत रखी थी. नोडल अधिकारी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस को प्रेमी जोड़े और उनके परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया था.
राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त
ऐसे ही मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है. बीते सप्ताह नोडल अधिकारी बने धनखड़ के साथ अब इस कार्य में मॉनिटरिंग के लिए अपराध शाखा की एएसपी वनीता शर्मा को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है. दोनों अधिकारियों की नियुक्ति जयपुर हाई कोर्ट के 4 जनवरी 2019 के आदेश के तहत की गई है. इस आदेश में हाई कोर्ट ने स्वेच्छा से शादी करने वाले प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की बताई थी.

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