
राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म, अब क्या:चुनाव लड़ सकेंगे, जेल जाएंगे,






नई दिल्ली। राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे। शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 102(1) और च्जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951ज् की धारा 8 के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है।एक दिन पहले, यानी गुरुवार को सूरत की कोर्ट ने उन्हें मानहानि का दोषी पाया और 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। राहुल ने 2019 के चुनावीभाषण में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। इसी मामले में उन पर मानहानि का मुकदमा चल रहा था। सूरत कोर्ट ने इसी पर फैसला सुनायाथा। हालांकि उन्हें फौरन जमानत भी दे दी थी।


