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सोशल मीडिया पर किसी तरह आपत्तिजनक टिप्पणी या आपराधिक गतिविधि की तो आपको सात साल तक सजा

जयपुर। सोशल मीडिया पर किसी तरह आपत्तिजनक टिप्पणी या आपराधिक गतिविधि की तो आपको सात साल तक सजा हो सकती है। हाल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में जयपुर, दौसा व सवाई माधोपुर पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा है। इनके खिलाफ प्रदेश के अलग-अलग थानों में आईपीसी की धारा 294, 504, 505 (1)(क्च), आईटी एक्ट 67 व 67-ए के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। इन धाराओं में सजा के तहत जुर्माना व 7 साल तक की कैद का प्रावधान है।
जयपुर कमिश्नरेट के सोडाला, मालपुरा गेट, महेश नगर, दौसा के नांगल राजावतान व सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा थाने में अलग-अलग संगठन के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री गहलोत पर अभद्र टिप्पणी करने का वीडियो वायरल करने के संबंध में प्रकरण दर्ज करवाए हैं। पुलिस ने सोमवार को दौसा व सवाई माधोपुर से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें अश्लील भाषा प्रयोग करते हुए अश्लील वीडियो बनाने वाला यूट्यूबर भी शामिल है।
एडिशनल कमिश्नर कैलाश चन्द्र बिश्नोई ने बताया कि इस संबंध में अब तक कमिश्नरेट में तीन प्रकरण दर्ज हुए हैं। इनकी कमिश्नरेट की सायबर सैल के सहयोग से जांच की जा रही है। इनमें वीडियो एडिट करने वाला, वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने वाले और इस वायरल करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है।
ऐसे होती है पहचान : सोशल मीडिया पर किसी तरह की पोस्ट या वीडियो शेयर होती हैं, तो पुलिस विभाग की सायबर सैल आईपी एड्रेस के जरिये वायरल करने और कम्पोज करने वाले व्यक्ति की पहचान कर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई करती है।
सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ रही अवैध गतिविधियों के चलते पीएचक्यू और प्रत्येक जिला स्तर पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए सैल गठित की गई है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी कर ऐसा करने वाले के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। हाल ही सीएम पर टिप्पणी करते हुए वीडियो वायरल करने के आरोपी विक्रम मीणा, विश्राम मीणा, चरत लाल मीणा, दिलखुश मीणा, विश्राम मीणा व मनराज उर्फ प्रहलाद मीणा को पकड़ा है। – दिनेश एनएम, एडीजी क्राइम राजस्थान

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