बीकानेर संभागीय आयुक्त ने सरपंच के खिलाफ की कार्यवाही

बीकानेर संभागीय आयुक्त ने सरपंच के खिलाफ की कार्यवाही

श्रीगंगानगरः ततारसर ग्राम पंचायत का सरपंच अयोग्य घोषित 

खुलासा न्यूज़, बीकानेर। । संभागीय आयुक्त हनुमान सहाय मीना ने गंगानगर जिले व पंचायत समिति की ततारसर ग्राम पंचायत के सरपंच शीशपाल मेघवाल को पद से हटाने की कार्यवाही कर पद रिक्त घोषित करते हुए आगामी 5 वर्ष की समयावधि तक पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है।
मीना ने बताया कि मेघवाल के विरूद्व पट्टे निरस्त करने संबंधी प्रकरण में विभिन्न स्तरों पर जांच में दोषी पाया गया। इस सम्बंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, गंगानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में  शिकायत को सही बताये जाने पर सम्बंधित को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान पंचायती नियम 1996 के नियम 22 (2) के तहत नोटिस जारी किया गया। सरपंच द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर अपने पर लगाये आरोपो का खंडन किया गया। तत्पश्चात प्रकरण की विस्तृत जांच अतिरिक्त जिला कलक्टर, गंगानगर से करवायी गई, जिसमें जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में आरोपी को रिश्वत मांगने के लिए दोषी माना। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जांच अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज अधिनियम  1994 की धारा 38 के तहत दोषी मानते हुए राज्य सरकार से सरपंच को अयोग्य करने के लिए अनुमोदन प्राप्त किए जाने के पश्चात यह कार्यवाही की गई है।

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