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दुकान में घुसकर तोडफ़ोड़ कर व धमकाने वाला सूदरखोर गिरफ्तार

खुलासा न्यूज बीकानेर। दुकान में घुसकर तोडफ़ोड़ करने व एलानियां धमकी देने वाले सूदखोर को नोखा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, नोखा निवासी मुकेश पुत्र बाबुलाल जाति जैन ने पुलिस को रिपोर्ट देते हुए बताया कि मैं इलेक्ट्रोनिक आईटम की दुकान जैन एजेन्सी के नाम से स्टेशन के सामने, नोखा में स्थित है। एक फरवरी को दोपहर 01 बजे सोनू बिश्नोई पुत्र रामस्वरूप बिश्नोई व उसकी माता मेरी दुकान पर आये और मुझे कहा कि तुम्हारे भाई मनीष जैन में हमारे रूपये बकाया है इसलिए उक्त रूपये अभी लौटाओ वरना दुकान के हम ताले लगाकर दुकान बन्द कर देंगे व तुम्हे बाहर निकाल देगे, इस पर मैंने कहा कि तुम्हारे जो भी रूपये थे। मनीष द्वारा सारे रूपये चुक्ता कर दिये गये है। तब सोनू बिश्नोई ने कहा कि हमारे द्वारा मनीष का 10/- रूपये सैकड़ा पर पैसे दिये हुऐ थे, जिसका ब्याज ब्याज लेकर गया हूं, मूल रूपये बाकी है जो अभी देओं, जिस पर मैंने कहा कि भाई आये तब आप आ जाना और आपका हिसाब कर लेना। जिस पर सोनू व उसकी मां नाराज हो गये और हमें धक्के देकर दुकान से बाहर निकालने लगे तथा मेरे साथ मारपीट करने लगे जिससे हमारी दुकान में रखी दो एल.ई.डी. टूट गई व दुकान में अन्य सामान भी टूट फूट गया तथा मेरे द्वारा रोला करने पर श्याम सुथार व आस पड़ौस से दुकानदार आये तथा मुझे छुड़ाया। तब जाते हुऐ सोनू ने गले में पहनी सोने की चौन तोड़ ली व एलानिया धमकी दी कि दुकान से बाहर निकलते ही हम तुझे जान से मार देगे या घर जाते हुऐ गाड़ी से टक्कर मारकर तुझे तोड़ देगे, अन्यथा मेरे रूपयें 10/- रूपये सैकड़ा ब्याज सहित शाम को घर पर पहुंचा देना। परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज जांच एएसआई गोविन्दसिंह को सौंपी। प्रकरण में अनुसंधान से आरोपी सोनू उर्फ सरुेश पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई उम्र 24 साल निवासी वार्ड नं. 07 जम्भेश्वर चौक नोखा के विरूद्ध प्रकरण का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर गिरफ्तार कर अनुसंधान किया गया। आरोपी सोनू उर्फ सरुेश से अनुसंधान किया जा रहा हैं। आरोपी सोनू उर्फ सरुेश ने परिवादी के भाई मनीष जैन को उच्च ब्याज दर पर 15 लाख रूपये उधार दिये थे तथा मनीष जैन से एक भूखण्ड के मूल कागजात, हस्ताक्षर शुदा चार खाली चैक व स्टाम्प ले लिये थे। उसके बाद मनीष जैन द्वारा उक्त रूपये भी आरोपी सोनू उर्फ सरुेश को अदा कर दिये मगर आरोपी ने उसके भूखण्ड के दस्तावेज, चैक व स्टाम्प वापिस नहीं लौटाये तथा जो वापिस लौटाने की एवज में और रूपये की मांग कर रहा था।

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