
नाबालिग से रेप के दोषी को 20 वर्ष की सजा, मां रिश्तेदारी में गई तो पीछे से किया था दुष्कर्म






खुलासा न्यूज नेटवर्क। रिश्तेदार युवक की ओर से नाबालिग से रेप करने के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना ली लगाया है। आरोपी ने पीडि़ता की मां के रिश्तेदारी में जाने पर पीछे से नाबालिग से दुष्कर्म किया था। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। प्रकरण के अनुसार 29 जून 2020 को नाबालिग लड़की की मां ने मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया कि वह अपनी रिश्तेदारी में गंगानगर गई हुई थी। दो जुलाई को जब घर पहुंची तो नाबालिग लड़की डरी और सहमी हुई थी, जब नाबालिग से पूछा तो पीडि़ता ने बताया कि उसके करीबी रिश्तेदार जगदीश ने उसके साथ रेप किया। इससे पहले भी वह कई बार उसके साथ रेप कर चुका है। इस पर पीडि़ता की मां ने पीलीबंगा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। जांच के बाद थाना प्रभारी ने न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बारह गवाह पेश किए। साथ ही आठ दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी जगदीश को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई। दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।


