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हत्या के तीन आरोपियों को उम्रकैद : महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या

खुलासा न्यूज नेटवर्क। सीकर के दांतारामगढ़ की अपर सेशन कोर्ट ने 2 साल पुराने हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों आरोपियों पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपियों में मृतक की पत्नी भी शामिल है जिसने अपने प्रेमी और प्रेमी के एक रिश्तेदार के साथ मिलकर अपने पति की गला रेत कर हत्या की थी।

 

लोक अभियोजक कमल कुमार शर्मा के अनुसार, 12 जनवरी 2021 को सुबह 6 बजे बड़ का चारणवास के रहने वाले युवक बोदूराम का शव उसके गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर बालाजी मंदिर के सामने पड़ा मिला था। जिसके जबड़े और गले के बीच किसी धारदार हथियार से वार किया हुआ था। पुलिस ने जब मामले में जांच शुरू की तो सामने आया कि मृतक की पत्नी लक्ष्मी 2 साल से अपने पीहर में रह रही थी। पुलिस को पत्नी की भूमिका संदिग्ध लगी। ऐसे में पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने अपने प्रेमी बनवारी लाल रैगर, बनवारी के बुआ के पोते कृष्ण कुमार के साथ हत्या करने की बात कबूली।

 

पुलिस ने सात घंटे में ही हत्या के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट ने शनिवार को हत्या में शामिल तीनों आरोपी लक्ष्मी, बनवारी और कृष्ण कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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