
भ्रष्ट अफसरों का नाम और चेहरा छुपाने वाला ऑर्डर कैंसिल, ACB को दो दिन में ही वापस लेना पड़ा विवादित फैसला






खुलासा न्यूज, नेटवर्क। भ्रष्टाचारियों का चेहरा और नाम छिपाने वाले एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के ऑर्डर को वापस ले लिया गया है। शुक्रवार शाम को एसीबी के डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने नया आदेश जारी कर दिया है। हेमंत प्रियदर्शी ने 2 दिन पहले भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों को ट्रैप करने के नाम-फोटो जारी नहीं करने के ऑर्डर जारी किए थे।
एसीबी ने कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर नाम और फोटो सार्वजनिक नहीं करने का आदेश दिया था। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने कभी भ्रष्टाचारियों का नाम छिपाने का कोई आदेश जारी किया ही नहीं था। एसीबी के डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने जिस आदेश का हवाला दिया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि घूसखोर की पहचान छिपानी चाहिए।


