बीकानेर से ख़बर- कुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपी को पांच साल की सजा - Khulasa Online बीकानेर से ख़बर- कुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपी को पांच साल की सजा - Khulasa Online

बीकानेर से ख़बर- कुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपी को पांच साल की सजा

बीकानेर। पीसीपीएनडीटी कोर्ट ने 14 साल पुराने विवाद में कुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपी को पांच साल कैद और 20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। मजिस्ट्रेट रेखा रानी की अदालत ने आरोपी पूनसिंह पुत्र गणेशाराम जाति नाई निवासी भोजासर को यह सजा सुनाई है।

पीपी शरद कुमार ओझा से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी को धारा 324, 326, 341 भादसं में दोषसिद्ध करते हुए 5 वर्ष की कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना से दण्डित किया है। प्रकरण में पूनसिंह ने अर्जुनसिंह के साथ कुल्हाड़ी से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई थी। डूंगरगढ़ के गांव भोजासर की गोचर भूमि आबादी की घटना है। घटना 25 जुलाई 2005 को 9एएम पर हुई थी। अभियोजन ने 5 गवाह के बयान करवाए।

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