
भाजपा नेता का मर्डर करने के आरोपी को 10 साल की जेल, डीजे कोर्ट ने सुनाया फ़ैसला





भाजपा नेता की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में डीजे कोर्ट ने आरोपी युवक को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि 25 अक्टूबर 2018 को मृतक विजय कुमार भाटी (55) के भतीजे अमित भाटी ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया कि उसका चाचा विजय कुमार भाटी वार्ड संख्या 40 के प्रभूदयाल से रुपए मांगता था। विजय कुमार भाटी 25 अक्टूबर को प्रभूदयाल से रुपए का तकाजा करने के लिए उसके घर गया था। जहां दोनों में विवाद हुआ और मारपीट के दौरान प्रभूदयाल ने विजय कुमार भाटी के पेट में चाकू मार दिया। गंभीर हालत में विजय कुमार को चूरु स्थित गवर्नमेंट डीबी अस्पताल लाया गया। जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे जयपुर रेफर किया गया। मगर रास्ते में रामगढ़ के पास ही विजय कुमार ने दम तोड़ दिया। कोतवाली पुलिस ने अमित भाटी की रिपोर्ट पर हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। इसके बाद डीजे कोर्ट ने 18 गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आरोपी प्रभूदयाल नाई को मर्डर का दोषी मानते हुए उसे 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। चूरु जिला एवं सेशन कोर्ट के न्यायधीश बलजीत सिंह ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है। लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि हत्या के मामले में न्यायाधीश ने खुद घटना स्थल का निरीक्षण किया था।


