
4 टीचर्स को 7-7 साल की सजा, कोर्ट ने सुसाइड नोट को अहम सबूत माना






अलवर जिले के बहरोड़ कस्बे में 2014 में प्राइवेट स्कूल की एक टीचर ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में उसने स्कूल के साथी टीचर्स पर टॉर्चर करने की बात कही थी। जज ने उसी लेटर को सजा का पुख्ता आधार बनाकर आरोपी 4 टीचर्स को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई।
महिला टीचर अपने साथी टीचर्स के तानों से इतनी परेशान हो गई थी कि तीन साल की मासूम बेटी को भी फंदा लगाकर मारना चाहती थी, लेकिन बेटी की बातें सुनकर वह हिम्मत नहीं जुटा पाई और खुद ने फंदा डालकर अपनी जान दे दी। इसका जिक्र भी उसने सुसाइड नोट में किया। बहरोड़ एडीजे सत्यप्रकाश सोनी ने इस केस में सुसाइड नोट को अहम सबूत माना। जज ने दोषियों को सजा सुनाते हुए कहा- महिला की लज्जा उसका विशेष आभूषण होता है, स्टाफ के द्वारा ये कृत्य गलत है।


