Gold Silver

बीकानेर पंचायतीराज चुनाव-2020 : अफवाहों से गरमाया बाजार, कलक्टर गौतम ने जारी की सूचना

पंचायतीराज चुनाव 2020 को लेकर सोशल मीडिया में तरह-तरह की अफवाह वायरल हो रही है। अफवाहों से बाजार गरमाया हुआ है। सटीक जानकारी नहीं मिल पाने से प्रत्याशी खासे परेशान दिखाई दे रहे है। इस बीच कलक्टर गौतम ने सूचना जारी की है।
– अभ्यर्थी को देना होगा शपथ पत्र
खुलासा न्यूज़, बीकानेर। पंचायतीराज चुनाव 2020 में प्रत्याशी बनने के लिए घर में शौचालय होने के साथ-साथ शौचालय का क्रियाशील स्थिति में होना अनिवार्य है। जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने बताया कि उम्मीदवार को क्रियाशील स्वच्छ शौचालय की घोषणा के लिए 50 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र में की गई घोषणा के बाद यदि प्रत्याशी के परिवार के किसी भी व्यक्ति के खुले में शौच की शिकायत पाई गई तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। गौतम ने बताया कि अभ्यर्थी को परिवार की आर्थिक स्थिति, चल-अचल सम्पत्ति, शैक्षणिक योग्यता, आदि के बारे में शपथ पत्र (50 रूपए के स्टाम्प पर) प्रस्तुत करना होगा।

संतान सम्बंधी शपथ पत्र भी देना होगा
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सरपंच के नाम निर्देशन पत्र भरने हेतु नाम निर्देश पत्र प्रारूप-4, संतान एवं अपराध सम्बन्धी घोषणा प्रारूप 4 घ में शपथ पत्र (50 रूपए के स्टाम्प पर) प्रस्तुत करना होगा। यह शपथ पत्र नोटेरी से प्रमाणित करवाना भी अनिवार्य है। सांख्यिकी सूचना फार्म मय पासपोर्ट साईज फोटो, अभ्यर्थी इस परिपत्र में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, मोबाईल नम्बर, जाति, व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता, राजनैतिक दल से यदि सम्बन्ध है तो दल का विवरण आदि की जानकारी देनी होगी जिसे कहीं से प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है। नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए प्रतिभूति निक्षेप राशि सरपंच के लिए 500 रुपए है। यदि अभ्यर्थी महिला, ओबीसी., एससी व एसटी का व्यक्ति है और इस बाबत नाम निर्देशन पत्र के साथ ओबीसी., एससी व एसटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो प्रतिभूति निक्षेप राशि 250 रुपए जमा करवानी होगी। यह राशि भी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नाम निर्देशन पत्र भरने की दिनांक को रिटर्निग अधिकारी को जमा करवानी होगी। आरक्षित श्रेणी के सरपंच पद के लिए उस आरक्षण के अनुसार श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। यह प्रमाण पत्र नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा करवाना आवश्यक है।

21 वर्ष होगी न्यूनतम आयु
निर्वाचन लडऩे के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। आयु के बारे में विवाद होने पर मतदाता सूची में लिखी आयु, शैक्षणिक या जन्म प्रमाण पत्र में वर्णित जन्म दिनांक को सही माना जावेगा। अभ्यर्थी जिस निर्वाचन क्षेत्र या ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र/ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में उसका नाम होना आवश्यक है। कोई भी अभ्यर्थी पूर्व में पंचायतीराज संस्थाओं के किसी पद पर रह चुका है तो उसे उस संस्था यथा स्थिति पंचायत समिति या जिला परिषद से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। मतदाता सूची में मतदाता के नाम की प्रविष्टी में लिपिकीय त्रुटि को नाम निर्देशन पत्र की जांच में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया जावेगा। गौतम ने बताया कि इन दस्तावेजों के अलावा किसी भी प्रकार के दस्तावेज जैसे चरित्र प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भामाशाह, मूल निवासी तथा पुलिस सत्यापन आदि की आवश्यकता नहीं है।

Join Whatsapp 26