
31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरा, तो लगेगी पेनल्टी, 7 साल तक की हो सकती है जेल;सीए श्रीकांत ओझा से समझें डीटेल






खुलासा न्यूज़। ITR Filing Deadline: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है. जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, उनके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है. अगर 31 जुलाई तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, तो फिर पेनल्टी देनी पड़ सकती है. एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आप ITR समय पर दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो आपको ब्याज और लेट फीस के रूप में 5,000 रुपये तक के भारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है. कुछ मामलों में जेल भी जाना पड़ सकता है. कई टैक्सपेयर को यह पता भी नहीं हैं कि ITR न भरने पर जुर्माना भी लगता है.
CA श्री कांत ओझा कहते हैं, अगर आप ITR समय पर दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो आपको ब्याज और लेट फीस के रूप में 5,000 रुपये तक के भारी दंड का सामना करना पड़ सकता है. कई टैक्सपेयर को ये पता भी नहीं हैं कि ITR न भरने पर जुर्माना भी लगता है. अगर आपका टैक्स 25 लाख रुपये से ज्यादा है और आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपको कम से कम 6 महीने और अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है. अन्य केसों में ये सजा 3 महीने से 2 साल तक होती है.
CA ओझा का कहना है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि सजा का प्रावधान तब नहीं लगता है, जब आपका टैक्स 10 हजार रुपये से कम है या आपने निर्धारण वर्ष खत्म होने से पहले रिटर्न भर दिया हो, भले ही वो डेडलाइन के बाद भरा हो. अगर आप उन सभी मापदंडों को पूरा कर रहे हैं, जिनसे आपको जेल हो सकती है तो ये गंभीर चिंता का विषय है.


