
आज से दही, लस्सी, चावल व आटा होगा महंगा, नई कीमतें लागू






नईदिल्ली. आज से जरूरत की कई चीजें महंगी होने वाली हैं। पिछले महीने हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जीएसटी की दरें बढ़ने से दही, लस्सी, चावल और आटा समेत कई जरूरी चीजें महंगी हो जाएंगी।
डेयरी प्रोडक्ट और आटा होगा महंगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में दूध के प्रोडक्ट को पहली बार जीएसटी के दायरे में शामिल करने का फैसला किया गया था। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया गया। इतना ही नहीं अनब्रांडेड प्री-पैकेज्ड और प्री लेबल आटा और दाल पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप्स पर 18 प्रतिशत जीएसटी
ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक सर्विस आदि पर सरकार ने जीएसटी को बढ़ा दिया है। अब इस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी वसूली जाएगी। इतना ही नहीं एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप्स पर भी जीएसटी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है।
इलाज कराना भी महंगा
हॉस्पिटल द्वारा 5000 रुपए प्रतिदिन से अधिक का रूम उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी देय होगा। इसमें आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू के रूम पर छूट लागू रहेगी।
होटल रूम के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे
वर्तमान में 1000 रुपए से कम के होटल रूम पर जीएसटी नहीं लगता थाए लेकिन अब ऐसे कमरे पर भी 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।
महंगा हो जाएगा बिजनेस क्लास का सफ र
अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोगरा से उड़ने वाली फ्लाइट जो अब तक कर मुक्त थीए उसमें अब केवल इकोनॉमी क्लास पर ही जीएसटी से छूट प्राप्त होगी और बिजनेस क्लास में सफर करने पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।
वेयर हाउस में में सामान रखना भी महंगा पड़ेगा
वेयर हाउस में ड्रायफ्रूट्स, मसाले, खोपरा, गुड़, कॉटन, जूट, तम्बाकू, तेन्दूपत्ता, चाय, कॉफ ी इत्यादि के स्टोरेज की सेवाएं अब तक करमुक्त थीं, उन्हें अब कर के दायरे में लाया गया है और ऐसी सेवाओं पर अब 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।
इसके अलावा कृषि उपज के स्टोरेज किए जाने पर वेयर हाउस के फ्यूमीगेशन की सेवा पर कर से छूट प्रदान थी। अब ऐसी सेवाओं पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।
रोपवे से यात्रा करना हुआ सस्ता
जीएसटी काउंसिल ने रोपवे के जरिए यात्रियों और सामानों को लेकर आने-जाने पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा स्प्लिंट्स और अन्य फ्रै क्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ऑक्युलर लेंस आदि पर भी जीएसटी की दरें कम हुई हैं। अब से इन पर 12 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
डिफेंस फ ोर्सेज के लिए इंपोर्ट की जाने वाली कुछ खास वस्तुओं पर जीएसटी 18 जुलाई से नहीं लगेगा। सरकार ने उन ऑपरेटर्स के लिए माल ढुलाई के किराए पर लगने वाले जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया है, जहां फ्यूल की लागत को जोड़ा जाता है।
बढ़ रहा जीएसटी कलेक्शन
जीएसटी कलेक्शन जून में बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले की तुलना में ये 56 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। वहीं मई के महीने में यह 1.41 लाख करोड़ रुपए था।


