
बीकानेर से बड़ी खबर- पत्नी की दर्दनाक हत्या करने के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा





खुलासा न्यूज़, बीकानेर । पांच साल पहले अपनी पत्नी की दर्दनाक हत्या करने के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फ़ैसला अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 4, बीकानेर ने सुनाया।
करीब पांच साल की अदालती कार्रवाई के बाद अपर सेशन न्यायाधीश संख्या चार ने शनिवार को ये फैसला सुना दिया कि हत्या के आरोपी राय सिंह को आजीवन कारावास की सजा दी जाए। इसके साथ ही दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अगर रुपए जमा नहीं करवाता है तो तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में लोक अभियोजक धीरज चौधरी ने पैरवी करते हुए हत्या को संगीन अपराध मानते हुए सख्त सजा देने की अपील की।
न्यायालय ने माना कि पति ने धारदार हथियार से पत्नी की उस समय हत्या कर दी, जब बेटा और बेटी अपने ताऊ के घर गए हुए थे। हत्या का राज उस छुरे ने खोला, जो मृतका के आसपास ही पुलिस ने बरामद किया था।
यह है पूरा मामला
मामला दस अगस्त 2017 का है। दंतौर के आम्बासर गांव में रहने वाले सुभाष ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि वो और उसकी बहन अपने ताऊ के यहां गए हुए थे। तभी पता चला कि उनकी मां की हत्या कर दी गई है। मृतका को सबसे पहले सुभाष की मौसी रजोदेवी ने देखा था। पुलिस ने मृतका सुलोचना के शव के पास ही एक छुरा भी बरामद किया था। इस छुरे पर लगे खून और मृतका के शरीर पर लगे खून की जांच की गई। दोनों खून एक ही ग्रुप के थे। ऐसे में स्पष्ट हो गया कि मृतका की हत्या छुरे से की गई है। वहीं मृतका के पति रायसिंह मौके से गायब था। उसे पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसने हत्या करना स्वीकार किया।


