
शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, प्रिंसिपल को एपीओ करने के आदेश अब यहां से निकालेंगेे






बीकानेर. शिक्षा विभाग ने रविवार को बड़ा फैसला लिया है। जिसमें अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कार्यरत पूर्व सेकेंडरी हेडमास्टर या प्रिंसिपल को एपीओ करने के आदेशों में बदलाव किया गया। अब निदेशालय की बजाय सीबीईओ कार्यालय के लिए करने के निर्देश दिए है। ऐसे में अब सीबीईओ यानि चीफ ब्लॉक एज्यूकेशन ऑफिसर प्रिंसिपल को एपीओ कर सकते है। पहले यह काम निदेशालय स्तर पर किया जाता था, लेकिन अब सीबीईओ को दे दिया है। निदेशालय के पास बहुत सारे काम हो गए थे।


