
भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, जान लें ये नियम





अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ज्यादा सामान ले जा रहे हैं, तो अब आपको इसके लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। दरअसल, अब रेलवे ज्यादा सामान ले जाने के नियम को सख्ती से लागू करने जा रहा है। इसकी जानकारी रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी। इसमें लोगों को सफर के दौरान ज्यादा सामान न लेकर चलने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा, “रेल यात्रा के दौरान अधिक सामान लेकर न जाएं। अगर ऐसा हो तो उसे लगेज वैन में जरूर बुक कराएं। सामान ज्यादा होगा तो यात्रा का मजा आधा हो जाएगा!”
हर कोच के हिसाब से लिमिट तय
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अलग-अलग श्रेणियों में रेल यात्री 40 किलो से लेकर 70 किलो तक का भारी सामान अपने साथ ट्रेन के डिब्बे में रख सकते हैं। इससे अधिक सामान होने पर यात्री को अलग से किराया देना पड़ सकता है। रेलवे ने हर कोच के हिसाब से वजन निर्धारित कर रखा है। यात्री स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम तक का वजन अपने साथ ले जा सकते हैं। एसी टू टीयर में 50 किलो तक के वजन का सामान ले जाने की छूट है। जबकि फर्स्ट क्लास एसी में सबसे ज्यादा 70 किलो तक के वजन का सामान यात्री अपने साथ कोच में ले जा सकते हैं। निश्चित सीमा से अधिक वजन होने पर यात्रियों से रेलवे अतिरिक्त शुल्क वसूल सकता है।
इतने किलों तक ले जा सकते हैं सामान –
अगर कोई इससे अधिक सामान पर यात्रा करता है, तो उससे किराया वसूला जाएगा। वैसे, रेलवे के कोच के हिसाब से सामान का वजन अलग-अलग निर्धारित किया गया है। रेलवे के अनुसार, यात्री स्लीपर क्लास में अपने संग 40 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं। वहीं एसी टू टियर तक 50 किलों सामान ले जा पाएंगे। दूसरी ओर, फर्स्ट क्लास एसी 70 किलों तक सामान यात्री ले जा सकते हैं।

