
सरकारी कर्मचारी की अयोग्यता पर आश्रित को मिलेगी अनुकम्पा नियुक्ति






राजस्थान में किसी सरकारी कर्मचारी के पूरी तरह विकलांग होने या काम करने में अयोग्य (DISABLE) होने और वॉल्यूंटीयरी रिटायरमेंट (VRS) लेने पर उनके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति मिल सकेगी। CM अशोक गहलोत ने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए आए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राजस्थान सरकार के ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरियां मिल सकेंगी। जिनके परिजन रिटायरमेंट की उम्र से पहले काम करने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। बीमारी या किसी दुर्घटना के कारण विकलांग हो जाते हैं।
कार्मिक विभाग ने इस घोषणा के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ‘दी राजस्थान कम्पेशियोनेट अपॉइंटमेंट ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स रूल्स,2022’ बनाए हैं। गहलोत ने राजस्थान के फायनेंशियल ईयर 2022-23 के बजट में इस तरह की अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के इस फैसले से राज्य सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स, निगम, बोर्ड, ऑटोनॉमस बॉडीज आदि में काम कर रहे ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देना पॉसिबल हो सकेगा।


