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रीट पेपर लीक केस में हाईकोर्ट सख़्त, एसओजी से माँगी रिपोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट भर्ती प्रक्रिया में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए पूछताछ के आदेश दिए। ऐसे में अब इस पूरे प्रकरण को लेकर एसओजी की टीम डीपी जारोली से इंटेरोगेशन करेगी। उसी के आधार पर 30 जून को रीट भर्ती प्रक्रिया को लेकर अगली सुनवाई की जाएगी।

दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में रीट भर्ती परीक्षा में हुई धांधली को लेकर गुरुवार को सुनवाई की गई। इस दौरान जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन की डिविजनल बेंच में याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि रीट पेपर लीक में डीपी जारोली की भूमिका संदिग्ध है। प्रदेश भर में जिला को-ऑर्डिनेटर सरकारी अधिकारियों को लगाया गया। लेकिन सिर्फ जयपुर में जारौली ने गैर-सरकारी प्रदीप पाराशर को रीट परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई। वहीं से रीट पेपर भी लीक हुआ है।

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