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राजस्थान में गाय पालने का लाइसेंस नहीं लेना होगा, CM गहलोत ने की घोषणा

राजस्थान के शहरों में गाय पालने के लिए लाइसेंस लेने का नियम अब लागू नहीं होगा। CM अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि राजस्थान में कहीं भी आदेश लागू नहीं होगा। इसके साथ ही गहलोत ने गौशालाओं को इसी वित्तीय वर्ष से साल के 9 महीने अनुदान देने की भी घोषणा की है। पहले 6 महीने अनुदान दिया जाता था। गहलोत ने कहा- राज्य सरकार 1 करोड़ रुपए के अनुदान से सभी ग्राम पंचायतों में सामाजिक संगठनों की मदद से गौशालाएं खोलने जा रही है। जयपुर के सांगानेर स्थित पिंजरापोल गौशाला में राजस्थान गौसेवा समिति की ओर से गोरक्षा सन्त हुंकार महासभा के मंच पर गहलोत ने ये बातें कहीं।

उन्होंने कहा- हाल ही में हाईकोर्ट के आदेश से एक परिपत्र निकल गया कि घरों में गाय नहीं रख सकते। उसका लाइसेंस हो गया है। उस आदेश के बारे में मैंने सरकार के मंत्रालय से मालूम करवाया है। वह जयपुर में लागू हुआ है। मैंने कह दिया है, राजस्थान में वह आदेश कहीं भी लागू नहीं होगा। गहलोत ने कहा- मैं घोषणा करता हूं, अब गौशालाओं को 9 महीने के लिए अनुदान मिलेगा। इसी वित्तीय वर्ष से यह अनुदान मिलेगा। उन्होंने कहा राज्य में प्रत्येक ब्लॉक में नंदीशाला के निर्माण पर सरकार 1 करोड़ 56 लाख रुपए का अनुदान देगी।

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