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अब शवों को लेकर प्रदर्शन करना कही पड़ न जाएं भारी

बीकानेर। अपनी मांगों को मनवाने को लेकर शव के साथ धरना प्रदर्शन करना अब महंगा पड़ेगा। इसके लिये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार आन्दोलकारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ऐसे प्रदर्शनों को गैरकानूनी घोषित करेगी। इसके लिये सरकार नया कानून लाने जा रही है। राज्य के विधि विभाग ने इस कानून का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है।
सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान
राजस्थान प्रोहिबिशन फ्रॉम डेर्मोसट्रेशन विद डेड बॉडी 2019 और राजस्थान प्रीवेंशन ऑफ डिस्प्रप्शन ऑफ पब्लिक मूवमेंट ओर्डिनेंश एक्ट के तहत सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। सरकार आनंदपाल एनकाउंटर के दौरान हुए प्रदर्शनों जैसी घटनाओं को रोकना चाहती है। राज्य में शव को लेकर आन्दोलन करने के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे है। ऐसे में सरकार इस तरह के मामलों को गैरकानूनी घोषित करेगी।
मानवाधिकार आयोग ने दिया था सुझाव
लोग अपनी मांगे मनवाने के लिये शव के साथ धरना प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाते है। जिसको लेकर पिछले दिनों राज्य के गृह सचिव की अध्यक्षता में कानून का ड्राफ्ट बनाने से पहले मंथन हुआ था। जिसको लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रकाश टाटिया ने शवों पर राजनीति को लेकर राज्य सरकार से कानून बनाने का सुझाव दिया था। हांलाकि इस सुझाव को दिए वक्त बीत चुका है। किन्तु अब सरकार इस सुझाव को लेकर गंभीर हुई है और कानून बनाने की तैयारी में जुट गई है।

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