REET लेवल-1 में नियुक्तियां कोर्ट फैसले के अधीन रहेंगी - Khulasa Online REET लेवल-1 में नियुक्तियां कोर्ट फैसले के अधीन रहेंगी - Khulasa Online

REET लेवल-1 में नियुक्तियां कोर्ट फैसले के अधीन रहेंगी

खुलासा न्यूज, बीकानेर। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने आदेश दिए हैं कि REET-2021 भर्ती परीक्षा के लेवल-1 की नियुक्तियां होने पर वह हाईकोर्ट में लगी रिट याचिकाओं पर अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी। सुनवाई के दौरान पेश हुए SOG के ADG अशोक राठौड़ को डिविजनल बेंच ने आदेश दिए हैं। इसमें अगली तारीख 26 मई 2022 को पूरी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कहा। साथ ही ये भी कहा कि एसओजी के पास राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSER) के पूर्व अध्यक्ष डीपी जारोली के खिलाफ सबूत नहीं हैं।

REET भर्ती लेवल-1 और लेवल-2 में धांधली, नकल और पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग पर लगी याचिकाओं पर मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर की डिवीजनल बेंच में सुनवाई हुई। जस्टिस मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन की कोर्ट ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, रीट अभ्यर्थी मधु कुमारी नागर और भागचन्द शर्मा की रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए।

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