
इस अधिकारी पर सूचना आयुक्त ने लगाया 2000 रुपये का जुर्माना






श्रीडूंगरगढ़। कस्बे के आरटीआई कार्यकर्ता ललित ओड ने 18.5.2020 को एक आरटीआई आवेदन करके जनहित में कुछ सूचनाए मांगी थी जिसका कोई जवाब नही मिलने ओड ने प्रथम अपील दायर की जिसका भी जवाब नही मिलने पर ओड ने द्वितीय अपील राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर में दर्ज करवाई जिस पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने 05..08.2020 व 24.03.2021 को नोटिश जारी कर ओड द्वारा मांगी गई सूचना शीघ्र भेजने का आदेश दिया था मगर कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी श्री डुंगरगढ़ द्वारा इन आदेशों को ही अनदेखा कर दिया गया इस पर आयोग ने एक्शन लेते हुए बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानो के प्रति उनकी गंभीर लापरवाही द्योतक है जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत क्षम्य नही है अत: उपरोक्त कृत्यों के लिए नगरपालिका मंडल श्री डुंगरगढ़ के पूर्व कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी पर 2000 का जुर्माना लगाकर उक्त राशि पूर्व कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी श्री डुंगरगढ़ के वेतन से काटकर सूचना आयोग में जमा करवाने का आदेश जारी किया एव उक्त आदेश की तुरन्त पालना करने हेतु निदेशक स्थानीय निकाय विभाग जयपुर (राजस्थान) एव श्री डुंगरगढ़ नगरपालिका मंडल के लेखा शाखा कार्यालय एव नगरपालिका अध्यक्ष को भी आदेश कि अविलम्ब पालना करने हेतु आदेश जारी किया गया एव आरटीआई कार्यकर्ता को समस्त मांगी गई सूचना तुरन्त उपलब्ध करावे ज्ञात रहे कि पूर्व में भी इन अधिकारी पर सूचना न देने पर जुर्माना लगाया गया था और आरटीआई कार्यकर्ता ललितसिंह ओड की तरफ से श्रीडूंगरगढ़ पुलिस थाना में इस अधिकारी के खिलाफ वाद दायर किया हुआ है


