विवाद: सरकार ने हाईकोर्ट से कहा- हिजाब बैन नहीं किया, तय यूनिफॉर्म पहनने को कहा;कल फिर होगी सुनवाई

विवाद: सरकार ने हाईकोर्ट से कहा- हिजाब बैन नहीं किया, तय यूनिफॉर्म पहनने को कहा;कल फिर होगी सुनवाई

कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में आज भी जोरदार बहस हुई, लेकिन मामले में फैसला नहीं हो सका। अब आगे की सुनवाई मंगलवार को होगी। सुनवाई तीन जजों की बेंच कर रही है। एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी है। उनका कहना है कि इस्लाम धर्म का पालन करने वाली प्रत्येक महिला को हिजाब पहनना जरूरी है जबकि हिजाब का समर्थन करने वाले लोग चाहते हैं कि हर मुस्लिम महिला को बांध (काबू में) सके।

आज मामले की सुनवाई शुरू करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। इस पर AG ने जवाब दिया कि सरकार का आदेश इस संबंध में निर्णय लेने की जिम्मेदारी संस्थानों पर छोड़ देता है। AG ने कहा कि सरकार का आदेश संस्थानों को ड्रेस तय करने की आजादी देता है। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष वातावरण को बढ़ावा देना है। उनका कहना है कि राज्य का रुख यह है कि किसी धार्मिक पहचान वाले कपड़े को स्कूल में नहीं पहनना चाहिए।

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