नई गाइडलाइन में हट सकता है संडे कफ्र्यू: 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल सकते हैं

नई गाइडलाइन में हट सकता है संडे कफ्र्यू: 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल सकते हैं

जयपुर। राजस्थान सरकार कोरोना की नई गाइडलाइन की तैयारी कर रही है। इसमें पाबंदियों पर छूट मिल सकती है। प्रदेश भर के शहरी क्षेत्रों में 31 जनवरी या 1 फरवरी से 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल के खुलने पर निर्णय हो सकता है। अब तक 30 जनवरी तक के लिए शहरी क्षेत्रों के स्कूल बंद किए गए हैं। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन का ड्राफ्ट तैयारी कर लिया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद कभी भी नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है।
नई गाइडलाइन के ड्राफ्ट में 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। इसके अलावा संडे कफ्र्यू हटाने पर भी फैसला किया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों से संडे कफ्र्यू पहले से हटाया जा चुका है। संडे कफ्र्यू में 14 कैटेगरी को पहले से ही छूट है। बाजार खोलने का समय एक घंटे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल रात 8 बजे तक बाजार बंद करने का प्रावधान है। इसे बढ़ाकर 9 बजे किया जा सकता है। गृह विभाग ने अपने ड्राफ्ट में तीनों छूट देने का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री के स्तर पर इनमें बदलाव भी हो सकते हैं।
नाइट कफ्र्यू और दूसरी पाबंदियां जारी रहेंगी
एक्सपट्र्स ने भी सुझाव दिया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पाबंदियों में छूट दी जा सकती है। नाइट कफ्र्यू सहित दूसरी पाबंंदियां फिलहाल जारी रहेंगी। महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ सहित कई जगह पाबंदियों में छूट दी गई है। चंडीगढ प्रशासन ने 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की मंजूरी दी है। कफ्र्यू हटाया है। चंडीगढ में रात 10 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार दूसरे राज्यों की तर्ज पर ही पाबंदियों में ढील देने पर विचार कर रही है।
पाबंदियों में छूट पर हर सप्ताह रिव्यू
राज्य सरकार पाबंदियों पर हर सप्ताह रिव्यू कर रही है। पहले हर सप्ताह पाबंदियां बढ़ाईं, लेकिन अब एक्सपट्र्स के सुझाव से कुछ छूट देने की तैयारी है। हर सप्ताह कोरोना के हालात के हिसाब से पाबंदियों में ढील का रिव्यू होगा। आगे चलकर रेस्टोरेंट, जिम, थिएटर और शादियों में लोगों की लिमिट को बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है।
बिना वैक्सीन वालों के लिए पाबंदियां
सरकार ने 31 जनवरी तक सबके लिए वैक्सीन लगाना अनिवार्य किया है। 1 फरवरी से बिना वैक्सीन लगे लोगों के लिए भी गाइडलाइन में पाबंदियों का प्रावधान होगा। सार्वजनिक स्थानों, बाजारों में जाने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज का प्रावधान किया जा सकता है। सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित किया जा सकता है। वैक्सीनेशन को लेकर भी गाइडलाइन में प्रावधान होगा। एक संभावना यह भी है कि बिना वैक्सीन वालों पर पाबंदियां लगाने के लिए अलग से गाइडलाइन भी जारी की जा सकती है।

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