
किसानों की जमीनों की नीलामी रोकने के बिल पर राजस्थान सरकार और राज्यपाल आमने-सामने , आपका क्या मानना है ?






किसानों की जमीनों की नीलामी रोकने के बिल पर राजस्थान सरकार और राजभवन आमने-सामने हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा तो राज्यपाल ने कहा कि रोडा एक्ट में संशोधन के सम्बन्ध में कोई विधेयक राजभवन नहीं आया है। यह सुनकर किसान प्रतिनिधि भी चौंक गए। राज्यपाल सचिवालय ने स्पष्ट किया कि रोडा एक्ट के संशोधन से संबंधित कोई भी विधेयक राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र के लेवल पर अप्रूवल के लिए नहीं आया है। राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि इस बारे में ज्ञापन देने आए प्रतिनिधि मंडल को भी बता दिया गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने पलटवार करते हुए कहा कि राजभवन ने पत्रकारों को सूचित किया है कि कृषि भूमि नीलामी के संबंध में रोडा एक्ट में संशोधन का कोई विधेयक राजभवन नहीं आया है। सच यह है कि राजस्थान सरकार ने 2 नवम्बर 2020 को सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 60 (1)(b) में संशोधन किया था। जिससे 5 एकड़ जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेने पर कुर्की और नीलामी पर रोक लग जाती, लेकिन यह बिल अभी तक राजभवन में विचाराधीन है।


