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नोखा में एसटीपी बनाने व क्षतिपूर्ति के लिए आदेश

नोखा. एनजीटी दिल्ली ने नोखा नगरपालिका क्षेत्र में एसटीपी बनाने व वहां की क्षतिपूर्ति की मांग के लिए महत्वपूर्ण आदेश दिया। अधिवक्ता विनायक चितलांगी व रवैल भारतीय ने बताया की एनजीटी दिल्ली ने भंवरलाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य के अपने आदेश में नगरपालिका नोखा की ओर से दाखिल की गयी। एसटीपी 7एमएलडी व 4एमएलडी की टाइम लाइन का उल्लेख किया है व अधिवक्ताओ द्वारा दायर किया गया क्षतिपूर्ति के लिए प्रार्थना पत्र के लिए राजस्थान राज्य को 2 माह में छतिपूर्ति की गणना कर रिपोर्ट सबमिट करने का कहा गया है। नगरपालिका नोखा ने 50 लाख की राशी जो की कलेक्टर को जमा कराइ गयी। अधिवताओ ने यह भी कहा की अगर कोई भी व्यक्ति अपना क्षतिपूर्ति का प्रार्थना पत्र भी लगा सकता है जिसको यह लगता है की सीवर के इस अनुपचारित पानी से उसको कोई नुकशान हुआ है। अधिवक्ताओ ने यह भी बताया की इस मामले में महेश झंवर व सीताराम कठातला ने बीकानेर जिला व सत्र न्यायालय में भी एक रिप्रेजेन्टेटिव सूट दायर किया है जिसमें वार्ड नंबर 41, 42 व अन्य के क्षतिपूर्ति की मांग की गयी है। अधिवक्ताओ ने यह भी बताया की नोखा नगरपालिका ने जो राशी बीकानेर कलेक्टर मोहदय को जमा कराई वह भी बैंक से ऋण लेकर जमा कराई गयी है।

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