फर्जी कागजात बनाकर गबन किया, न्यायालय ने मनरेगा में फ र्जीवाड़े के जांच के आदेश

फर्जी कागजात बनाकर गबन किया, न्यायालय ने मनरेगा में फ र्जीवाड़े के जांच के आदेश

बीकानेर. अमरपुरा गांव जिला पुगल, बीकानेर की पीड़िता द्वारा अमरपुरा सरपंच मुरलीधर मोदी व अन्य के विरूद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट, खाजूवाला में एक इस्तगासा पेश किया गया। इस्तगासे में सरपंच व अन्य पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा मनरेगा में सरकारी राशि को फर्जी कागजात बनाकर गबन किया है और पद का दुरूपयोग कर फर्जी तरीके से बगैर काम किये हुवे भुगतान प्राप्त किया है और उक्त लोगों द्वारा मनरेगा में श्रमिकों से कार्य ना करवा कर जेसीबी व ट्रेक्टर से काम करवा कर फर्जी तरीके से भुगतान उठाया था और उक्त शिकायत जिला कलक्टर, बीकानेर व पंचायत समिति, जयपुर को भी की थी। जिसमें जिला परिषद्, बीकानेर द्वारा तीन सदस्य कमेटी द्वारा जांच करवायी गयी और जांच करने पर कमेटी ने पाया कि कार्यो में अनियमितता पायी जाने पर सम्बन्धित सरपंच कनिष्ठ तकनीकी सहायक व सहायक अभियन्ता को नोटिस जारी किया गया, आठ पौधा रोपण कार्यो में माप पुस्तिका में इन्द्राज व मौके पर हुवे कार्यो में अन्तर्गत के आधार पर कार्यो के मूल्यांकन अधिकारी के विरूद्ध 12,99,615/- रूपये की वसूली निकाली गयी, जिस पर पीड़िता ने न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत किया और न्यायिक मजिस्ट्रेट खाजूवाला द्वारा पीड़िता के बयान कलमबद्ध करवाये गये और थाना पुलिस पुगल, बीकानेर को उक्त प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट दो माह में प्रस्तुत करने के आदेश दिये है।

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