
वीकेंड कर्फ्यू के दौरान यह रहेगा खुला व बंद, पढ़े पूरी खबर….






दूध, फल-सब्जियां व मेडिकल की दुकानें खुली रहेगी, किराणा व रेस्टोरेंट बंद
बीकानेर. जनअनुशासन वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दूध, फल-सब्जियां एवं अन्य फूड आइटम के विक्रय से संबंधित दुकानों व स्टोर्स को संचालित करने की अनुमति प्रदान की है। यह आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने जारी किया है। इसके साथ किराणा व रेस्टोरेंस बंद रहेंगे। पूरे प्रदेश में शनिवार रात 11 बजे से लेकर सोमवार सुबह पांच बजे तक लॉक डाउन रहेगा, सरकार ने इसका नाम जन अनुशासन कर्फ्यू दिया है। संडे लॉकडाउन में सभी बाजार, ऑफिस, कमिर्शयल कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। जिन फैक्ट्रियों में लगातार प्रोडक्शन होता हो, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियों को चालू रखने की छूट होगी। इनके कर्मचारियों को भी छूट होगी। आईटी, टेलीकॉम सेवाएं,मेडिकल दुकानें। शादी समारोह, इमरजेंसी सेवाओं वाले ऑफिस, माल लाने ले जाने वाले सभी वाहनों के साथ रेल्वे स्टेशन, बस स्टेंड और एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों को छूट रहेगी। होटल, रिसोर्ट में पर्यटन और फिल्म शूटिंग और दूसरे इवेंट और लोगों को ठहराने के लिए आइसोलेशन जोन की शर्त रखी गई है। आइसोलेशन जाने में केवल कर्मचारी और गेस्ट ही जा सकेंगे। आइसोलेशन जोन के लिए शर्तें तय की हैं, जैसे ऐसे रिसोर्ट और होटल जिनका क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर या इससे ज्यादा है और जिनमें गेस्ट के ठहरने के लिए 40 से ज्यादा कमरे हैं। इसके लिए कलेक्टर से पहले अनुमति लेनी होगी। गेस्ट की संख्या कैंपस के साइज के हिसाब से होगी। होटल के आइसोलेशन जोन में गेस्ट के एक बार एंटर करने के बाद समारोह खत्म हाने के बाद ही जाने की अनुमति होगी। आइसोलेशन जोन में एक बार तय मेहमान के अलावा बाकी लोगों को नहीं बुला सकेंगे।
यह खुले रहेंगे
– वे फैक्ट्रियां जो निरंतर उत्पादन हो रहा हो, जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो।
– आईटी,दूरसंचार, ई-कॉमर्स कंपनियां
– कैमिस्ट शॉप
– विवाह समारोह आयोजन संबंधी
– अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय
– चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल
– वैक्सीनेशन स्थल पर आने-जाने
– बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने
– माल, परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति।


