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कल से कायदे में रहिए, फायदे में रहेंगे, रात को 8 बजे बंद होंगे बाजार, ये लागू होगी गाइडलाइन

राजस्थान में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही मंगलवार से नई पाबंदियां लागू होने जा रही हैं। रविवार शाम को गृह विभाग से जारी की गई पाबंदियों की गाइडलाइन के अनुसार मंगलवार से प्रदेश भर में बाजार रात आठ बजे तक ही खुल सकेंगे। शहरों में शादी समारोह से लेकर हर तरह के सार्वजनिक इवेंट में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी से लेकर सार्वजनिक आयोजनों में 100 लोगों की लिमिट रहेगी।

कल से धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। रविवार को पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 12 वीं तक के स्कूल बंद करने का आदेश आज से लागू हो चुका है। सभी बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल, सभी कॉमर्शियल फर्म रात आठ बजे तक ही खुलेंगी। रात 8 बजे बाजार बंद करने होंगे।

रेस्टोरेंट अब 50 फीसदी सीटों पर ही बैठाकर खिला सकेंगे
रेस्टोरेंट में अब केवल 50 फीसदी सीटों पर ही बैठाकर खाना खिला सकेंगे। रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। होम डिलीवरी 24 घंटे जारी रहेगी। प्रदेश भर में सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, अम्यूजमेंट पार्क, 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। इनमें भी केवल वैक्सीन के डबल डोज वाले ही जा सकेंगे।

संडे को लॉकडाउन
पूरे प्रदेश में शनिवार रात 11 बजे से लेकर सोमवार सुबह पांच बजे तक लॉक डाउन रहेगा, सरकार ने इसका नाम जन अनुशासन कर्फ्यू दिया है। संडे लॉकडाउन में सभी बाजार, आॅफिस, कमिर्शयल कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। जिन फैक्ट्रियों में लगातार प्रोडक्शन होता हो, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियों को चालू रखने की छूट होगी। इनके कर्मचारियों को भी छूट होगी। आईटी, टेलीकॉम सेवाएं,मेडिकल दुकानें। शादी समारोह, इमरजेंसी सेवाओं वाले ऑफिस, माल लाने ले जाने वाले सभी वाहनों के साथ रेल्वे स्टेशन, बस स्टेंड और एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों को छूट रहेगी।  होटल, रिसोर्ट में पर्यटन और फिल्म शूटिंग और दूसरे इवेंट और लोगों को ठहराने के लिए आइसोलेशन जोन की शर्त रखी गई है। आइसोलेशन जाने में केवल कर्मचारी और गेस्ट ही जा सकेंगे। आइसोलेशन जोन के लिए शर्तें तय की हैं, जैसे ऐसे रिसोर्ट और होटल जिनका क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर या इससे ज्यादा है और जिनमें गेस्ट के ठहरने के लिए 40 से ज्यादा कमरे हैं। इसके लिए कलेक्टर से पहले अनुमति लेनी होगी। गेस्ट की संख्या कैंपस के साइज के हिसाब से होगी। होटल के आइसोलेशन जोन में गेस्ट के एक बार एंटर करने के बाद समारोह खत्म हाने के बाद ही जाने की अनुमति होगी। आइसोलेशन जोन में एक बार तय मेहमान के अलावा बाकी लोगों को नहीं बुला सकेंगे।

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