
हर रविवार टोटल लॉकडाउन, एक नजर में पढि़ए सम्पूर्ण गाइडालाइन






कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने पाबंदियों का दायरा और बढ़ा दिया है। प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए हैं। बाजार भी अब रात आठ बजे तक ही खुलेंगे। शादी समारोहों से लेकर हर तरह की सार्वजनिक गैदरिंग में अब केवल 50 लोग (शहरों में) ही शामिल हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी से लेकर सार्वजनिक आयोजनों में 100 लोगों की लिमिट रहेगी।
सरकार ने सप्ताह भर में तीसरी नई गाइडलाइन जारी की है। कॉलेजों में पढ़ाई जारी रहेगी। 30 जनवरी के बाद दोनों वैक्सीन लगे हुए बच्चे स्कूल जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल खुले रहेंगे। साथ ही, राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में पूजा सामग्री व प्रसाद ले जाने पर रोक लगा दी है। धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। रविवार को पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा। सरकार के आदेश के मुताबिक, शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। स्कूल बंद करने का आदेश लागू हो चुका है। अन्य गाइडलाइन 11 जनवरी से लागू होंगी।
लिखित सहमति जरूरी
गाइडलाइन में केवल शहरी क्षेत्रों में स्कूल बंद करने का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल खुले रहेंगे। 10 से 12वीं के स्टूडेंट्स वैक्सीन लगाने और पेरेंट्स की लिखित सहमति के बाद स्कूल-कोचिंग जा सकेंगे। पढ़ाई में आ रही समस्याओं के हल के लिए बच्चे पेरेंट्स की अनुमति के बाद स्कूल जा सकेंगे।
रेस्टोरेंट्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे
रात 8 बजे तक ही खुलेंगे बाजार
थिएटर भी 50 फीसदी क्षमता से रात 8 बजे तक ही खुलेंगे
लोहड़ी और मकर सक्रांति घर पर मनाने की सलाह
होटल, रिसॉर्ट में बनाना होगा बायोबबल
जहां संक्रमण दर 10 फीसदी, वहां कलेक्टर और पांबदी लगा सकेंगे
100 एक्टिव केस वाली जगह रेड जोन


