Gold Silver

तीन वर्षो में पुलिस चरित्र सत्यापन के लिए 1222 व्यक्ति अयोग्य

बीकानेर. प्रदेश के अधीन विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति से पूर्व पुलिस चरित्र सत्यापन सेवा नियमों में अनिवार्य किया गया है। इसके लिए बीकानेर में कई युवाओं ने नौकरी से पूर्व पुलिस सत्यापन के लिए आवेदन किया था, लेकिन इन 1222 व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमें होने के कारण इनको अयोग्य घोषित किया गया। गत तीन वर्षो में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण 1222 व्यक्तियों के खिलाफ चरित्र/पासपोर्ट सत्यापन की नकारात्मक रिपोर्ट की गई। पुलिस विभाग के अनुसार सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट कम्पनियों, प्रतिबंधित क्षेत्र में भूमि क्रय-विक्रय, अंग प्रत्यारोपण, हथियार लाइसेंस, आर्मी क्षेत्र में प्रवेश, ई-मित्र संचालन, पासपोर्ट सेवा, बैंक गार्ड, एटीएम गार्ड, बड़े-बड़े प्लाटों में सिक्योरिटी गार्ड व अन्य निजी क्षेत्र की कम्पनियों में सिक्योरिटी गार्ड को भी आजकल नौकरी पर रखने से पूर्व तथा घरेलू नौकर व किरायेदार का अभी आजकल चरित्र सत्यापन आवश्यक रूप से करवाया जाकर ही रखा जाता है।
ऐसे अपराध जो जैर अनुसंधान पुलिस/जैर ट्रायल कोर्ट अथवा जिनको न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है वे नियुक्ति के लिए अपात्र माने गए है।
नैतिक अधमता जैसे- छल, कूटरचना, बलात्संग, महिला से छेड़छाड़
एनडीपीएस एक्ट पदार्थो के अवैध व्यापार में संलिप्तता, पीटा एक्ट में संलिप्तता, नियोजित हिंसा, मानव शरीर व सम्पति पर प्रभाव डालने वाले अपराध, बलवा करना, धारा 498ए का अपराध, एसएससी/एसटी एक्ट के अपराध, पोक्सो एक्ट के अपराध।

Join Whatsapp 26